नए साल के जश्न के मद्देनजर हैदराबाद में यातायात प्रतिबंध

वेलकम-2023 नए साल के जश्न के मद्देनजर हैदराबाद में यातायात प्रतिबंध

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-31 10:01 GMT
नए साल के जश्न के मद्देनजर हैदराबाद में यातायात प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को नए साल के जश्न के मद्देनजर यातायात प्रतिबंध लगा दिया है और चेतावनी दी है कि नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीनों आयुक्तालयों की सीमा में पुलिस ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को यातायात के उचित नियंत्रण और नियमन की सुविधा के लिए कई सड़कों और फ्लाईओवरों को बंद करने की घोषणा की है।

हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा के पुलिस आयुक्तों ने यातायात प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। पुलिस नशीले पदार्थो की खपत को रोकने के लिए पब और बार पर कड़ी नजर रखेगी। पब और बार के मालिकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे शराब पीने वालों के लिए यात्रा की व्यवस्था करें। उन्होंने आगे कहा, कोई भी बार/पब/क्लब आदि जानबूझकर या लापरवाही से अपने ग्राहकों/सहयोगियों को अपने परिसर में शराब पीकर गाड़ी चलाने की अनुमति देता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा और संबंधित प्रबंधन पर अपराध को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या उन्हें छह महीने तक की जेल हो सकती है। बेगमपेट और लंगर हौज को छोड़कर शहर के सभी फ्लाईओवर यातायात के लिए बंद रहेंगे। आउटर रिंग रोड (ओआरआर) रात 10 बजे से बंद हो जाएगा। हल्के मोटर वाहनों के लिए सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। हालांकि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले वाहनों को आगे जाने दिया जाएगा।

हवाईअड्डे की ओर जाने वालों को छोड़कर पीवीएनआर एक्सप्रेस वे भी इसी अवधि के लिए बंद रहेगा। साइबराबाद पुलिस ने शिल्पा लेआउट, गाचीबोवली, जैव विविधता फ्लाईओवर 1 और 2, माइंडस्पेस, रोड नंबर 45, दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज, साइबर टॉवर, फोरम-जेएनटीयू, कैथलापुर और बाबू जगजीवन राम फ्लाईओवर सहित फ्लाईओवर को बंद करने का आदेश दिया है।

हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के हित में पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने, दोपहिया वाहनों पर तेज रफ्तार और तीन बार सवारी करने और अन्य यातायात उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक जांच करेगी। पुलिस प्रमुख ने शहर के बीचोबीच हुसैन सागर झील के आसपास यातायात प्रतिबंध की भी घोषणा की।

झील के आसपास एनटीआर मार्ग, नेकलेस रोड और टैंक बंड रोड पर वाहनों की अनुमति नहीं होगी। पुलिस आयुक्त ने लोगों से प्रतिबंधों पर ध्यान देने और सहयोग करने की अपील की है। पुलिस ने कैब/टैक्सी/ऑटो रिक्शा के चालकों/परिचालकों को उचित वर्दी में रहने और अपने सभी दस्तावेज साथ रखने को कहा है। वे किसी भी पब्लिक को राइड-ऑन रेंट लेने से मना नहीं करेंगे।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Tags:    

Similar News