कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि दिये जाने के सम्बन्ध में आज 40 से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए!
कोविड-19 संक्रमण कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि दिये जाने के सम्बन्ध में आज 40 से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए!
डिजिटल डेस्क | उज्जैन कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि 50 हजार रुपये सम्बन्धित मृतक के परिजन को दी जायेगी। शासन के द्वारा जारी परिपत्र एवं निर्देशों के अनुसार मृतकों के परिजनों से आवेदन-पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर बृहस्पति भवन में नायब तहसीलदार भूमिका जैन के नेतृत्व में पांच कर्मचारियों के द्वारा आवेदन-पत्र के साथ चेकलिस्ट के अनुसार वांछित दस्तावेज की पूर्णता पश्चात आवेदन-पत्र लिये जा रहे हैं। शुक्रवार 25 नवम्बर को शाम तक 40 से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।
अपर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु जांच हेतु निर्धारित चेक लिस्ट इस प्रकार है :- *निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण भरा होना चाहिए। * मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आईडी प्रूफ प्रमाणित सलंग्न करना होगा। * वारिसान का आईडी प्रूफ प्रमाणित संलग्न होगा * मृतक एवं दावेदार के बीच संबंध प्रमाण पत्र प्रमाणित संलग्न होगा। * Rt-pcr या Rat जांच रिपोर्ट अथवा चिकित्सक की जांच रिपोर्ट पर दो चिकित्सकों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है . * रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा फॉर्म 4 या फॉर्म 4 a में जारी एमसीसीडी सलंग्न होना चाहिए । *आवेदक का आधार लिंक बैंक खाता ,पासबुक की प्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए. *जहर से ,दुर्घटना से, आत्महत्या या मानव हत्या को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जाएगा भले ही मृत्यु के समय मृतक कोरोना वायरस से संक्रमित हो * ऐसे व्यक्तियों अथवा शासकीय कर्मियों के परिजनों को जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना , मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना अथवा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया है अथवा जो इन योजनाओं में लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
वह अनुग्रह राशि के पात्र नहीं होंगे *प्रकरण में अनुग्रह राशि प्राप्त करने हेतु पात्रता का क्रम इस प्रकार है :- मृतक के पति ,पत्नी जैसी भी स्थिति हो प्रथम हकदार , इनके ना होने की स्थिति में अविवाहित विधिक संतान को अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
उक्त क्रम में पति-पत्नी व अविवाहित विधिक संतान के ना होने की स्थिति में मृतक के माता-पिता अनुग्रह राशि के पात्र होंगे. *अनुग्रह राशि के रूप में ₹50000 दिए जाएंगे उल्लेखनीय है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय प्रभाग द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर प्रत्येक मृतक के वारिसान को अनुग्रह राशि ₹50000 प्रदान किए जाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश एवं आवेदन पत्र के प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। यह अनुग्रह राशि प्रति मृतक देय होगी. कोविड-19 से मृत्यु की परिभाषा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार ऐसे मृत्यु के प्रकरण में मृतक का कोरोनावायरस संक्रमित होना rt-pcr या Rat जांच अथवा अस्पताल रोगी भर्ती सुविधा के दौरान चिकित्सक की जांच कम से कम 2 चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित में निर्धारित किया गया हो।
* ऐसे मृत्यु के प्रकरण जहां मृतक को कोरोनावायरस संक्रमित कोविड-19 होना आरटी पीसीआर या rat या चिकित्सक की जांच कम से कम 2 चिकित्सकों द्वारा निर्धारित हो एवं मृत्यु ऐसी जांच की तिथि से तीस दिवस के भीतर हो गई हो भले ही मृत्यु किसी अस्पताल अथवा रोगी भर्ती सुविधा के बाहर भी हो। * ऐसे मृत्यु के प्रकरण जिनमें कोविड-19 सर्पमित्र होगी किसी अस्पताल रोगी भर्ती संस्थान में भर्ती है तथा उसकी मृत्यु उसी भर्ती के दौरान 30 दिन पश्चात भी हो जाती हो ऐसे मृत्यु के प्रकरण जिनमें उक्त शर्तों की पूर्ति नहीं होती है एवं मृत्यु किसी अस्पताल अथवा निवास पर हुई वह एवं जिन में रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा फार्म 4 या फार्म चारे में जारी मेडिकल सर्टिफिकेट का मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 अंकित है ऐसे व्यक्ति के प्रकरण जो कंडिका पूर्ति नहीं करते हैं एवं जहां कोई एमसीसीडी उपलब्ध नहीं है या मृतक के वारिसान एमसीसीडी में उल्लेखित मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं है में मृतक वारिसान जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कोरोनावायरस संक्रमण से मृत्यु प्रमाणित करने हेतु समिति के समक्ष आवेदन कर सकेंगे ।