विनयभंग मामले में तीन वर्ष का सश्रम कारावास
गड़चिरोली विनयभंग मामले में तीन वर्ष का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। आरमोरी तहसील के पिसेवड़धा स्थित मातोश्री स्कूल के निर्माणकार्य के दौरान एक महिला का विनयभंग करने के मामले में गड़चिरोली कोर्ट ने आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 26 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला गड़चिरोली के प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश उदय बी. शुक्ल ने सुनाया। आरोपी का नाम आरमोरी तहसील के बोरी चक निवासी दीपक एकनाथ कुमरे (24) है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 अक्टूबर को पिसेवड़धा गांव में स्कूल निर्माणकार्य शुरू था। इस कार्य में गांव की कुछ महिलाएं कार्यरत थीं। इसी बीच आरोपी निर्माणकार्य स्थल पर पहुंचा और पीड़िता को कुछ काम के बहाने गांव के एक मकान में ले आया। इस समय आरोपी दीपक ने पीड़िता का िवनयभंग करने का प्रयास किया। लेकिन पीड़िता द्वारा विरोध और आवाजें लगाने पर आरोपी दीपक घटनास्थल से फरार हो गया। पीड़िता ने गांव के पुलिस पटेल की मदद से इस मामले में धानोरा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करायी। पुलिस ने शिकायत के मिलते ही आरोपी के खिलाफ विनयभंग का मामला दर्ज किया।
गड़चिरोली कोर्ट में यह मामला पेश करने पर बुधवार को न्यायाधीश शुक्ल ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए उसे 3 वर्ष सश्रम कारावास और 26 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी गयी। जुर्माने की रकम में से 20 हजार रुपए पीड़िता को अदा करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सचिन कुंभारे ने कार्य संभाला।