नाबालिग से छेड़छाड के आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास
पन्ना नाबालिग से छेड़छाड के आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क,पन्ना। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना मे विशेष न्यायाधीश द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त अभिषेक उर्फ शिब्बू द्विवेदी को सजा सुनाई गई। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३५४ के आरोप में ०२ वर्ष के कठोर कारावास और ०१ हजार रूपए के अर्थदण्ड से तथा पॉस्को एक्ट की धारा ७/८ के आरोप में ०३ वर्ष के कठोर कारावास और ०२ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार पीडि़ता द्वारा दिनांक ०२ जून २०२० को सलेहा थानें में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी पीडिता द्वारा दिनांक ०१ जून २०२० को आरोपी द्वारा फोन करके बुलाने और पंचायत के समीप बुरी नियत के साथ छेडख़ानी करने का आरोप लगाया गया था जिस पर थाने में पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था प्रकरण में न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।