नया आरक्षण ड्रा निकालने की उठ रही मांग
चंद्रपुर नया आरक्षण ड्रा निकालने की उठ रही मांग
डिजिटल डेस्क, ब्रह्मपुरी चंद्रपुर)। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जहां ओबीसी प्रवर्ग का आरक्षण 27 प्रतिशत होना चाहिए, वहीं चंद्रपुर जिला परिषद चुनाव आरक्षण का ड्रॉ में प्रथम दृष्टया यह देखा जाता है कि ओबीसी प्रवर्ग का आरक्षण 27 प्रतिशत नहीं हंै। ऐसे में 28 जुलाई को निकाला गया आरक्षण का ड्रा पूरी तरह से अवैध है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हैं। इसलिए इस अवैध आरक्षण का ड्रा रद्द कर नया अधिकृत आरक्षण का ड्रा निकालने की मांग ब्रह्मपुरी पंचायत समिति के पूर्व सदस्य थानेश्वर कायरकर ने जिलाधिकारी अजय गुल्हाने से ज्ञापन सौंपकर की है।
सौंपे गए ज्ञापन उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार 28 जुलाई 2022 को जिलाधिकारी कार्यालय में चंद्रपुर जिला परिषद क्षेत्र के लिए कुल 62 सीटों के लिए आरक्षण का ड्रा निकाला गया। कुल 62 सीटों में से आरक्षित सीटों में से 14.3 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे और 21.9 कुल 14 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 58.3 प्रतिशत ने ओबीसी के लिए 8 सीटें आरक्षित की हैं। कुल 62 सीटों में से 31 सीटें आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित हैं और केवल 8 सीटें ओबीसी प्रवर्ग के लिए आरक्षित हैं, जो 58.3 प्रतिशत है। इससे साफ है कि जिलाधिकारी कार्यालय में निकाले गए ड्रा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है और जिससे ओबीसी प्रवर्ग की सीटों में कमी आई है।
ज्ञापन में कहा है कि ब्रह्मपुरी तहसील में 16.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 9.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 74.9 प्रतिशत ओबीसी, 6 जिला परिषद क्षेत्रों में से 5 सीटें अनुसूचित जनजाति और 1 सामान्य सीट, 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। एक अनुचित लॉटरी की गई है। जबिक 28 जुलाई को निकाला गया आरक्षण ड्रा पूरी तरह से अवैध है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हैं। इसलिए ब्रह्मपुरी पंचायत समिति के पूर्व सदस्य थानेश्वर पाटील कायरकर ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर अवैध आरक्षण के ड्रा को रद्द कर नए सिरे से आरक्षण का ड्रा लेने की मांग की है।