ब्यौहारी नगर परिषद अध्यक्ष के नामांकन मामले में न्यायालय ने लिया संज्ञान, न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण में लिया
मध्य प्रदेश ब्यौहारी नगर परिषद अध्यक्ष के नामांकन मामले में न्यायालय ने लिया संज्ञान, न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण में लिया
डिजिटल डेस्क, शहडोल/ब्यौहारी। ब्यौहारी नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गुप्ता उर्फ राजन द्वारा नगर परिषद चुनाव लडऩे के दौरान भरे गए आवेदन में जानकारी छिपाने संबंधी मामले को न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। मामले में आवेदक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भगवान सिंह बघेल ने बताया कि परिवादी उज्जवल केशरी द्वारा अपराध क्रमांक 125 (ए) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय व्यौहारी शहडोल में अनावेदक कृष्ण गुप्ता उर्फ राजन के विरुद्ध इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया कि नगर परिषद 2022 चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में घोषणा पत्र में जरुरी जानकारी छिपाते हुए प्रस्तुत किया था।
न्यायालय में चल रहे आपराधिक प्रकरणों की जानकारी तथा संपत्ति संबंधी जानकारी साथ ही खनिज वसूली संबंधी अतिदेय राशि की जानकारी व शासकीय भूमि में अतिक्रमण में बेदखली पश्चात अधिरोपित अर्थदंड तथा भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त ऋण संबंधी जानकारी छिपाई गई। निरंक लिखकर आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण में लिया गया है।