केंद्र ने भेजा ट्विटर को फाइनल नोटिस, कहा- नियम नहीं मानें तो भुगतने पड़ेंगे कानूनी नतीजे
केंद्र ने भेजा ट्विटर को फाइनल नोटिस, कहा- नियम नहीं मानें तो भुगतने पड़ेंगे कानूनी नतीजे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नए आईटी रूल्स पर ट्विटर को फाइनल नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में कहा गया हैं कि, अगर ट्विटर ने नए रूल्स नहीं माने तो आने वाले दिनों में उसे आईटी कानून और भारत के अन्य कानूनों के तहत नतीजे भुगतने पडेंगे। फिलहाल इस पर ट्विटर की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया है। दरअसल, भारत सरकार ने 25 फरवरी को नए आईटी रूल्स की घोषणा करते हुए कहा था कि, ऐसे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनके यूजर 50 लाख से ज्यादा हैं, उन्हें भारत में एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है।
इस घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर को 3 महीनें का वक्त दिया। कुछ समय पहले इस नियम के मद्देनजर ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि, उसने भारत में नए आईटी रूल्स को ध्यान में रखते हुए 28 मई को एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। लेकिन ट्विटर के इस फैसले से सरकार संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद आईटी मंत्रालय ने 26 मई 2021 को ट्विटर को पहला नोटिस, 28 मई को दूसरा और 2 जून को तीसरा नोटिस भेजा। लेकिन अब आईटी ने ट्विटर को फाइनल नोटिस भेज कर चेतावनी दी है। दरअसल, ट्विटर ने जिस नोडल अधिकारी की नियुक्ति की वो ट्विटर का कर्मचारी नहीं था। इतना ही नहीं ट्विटर ने अपना एड्रेस लॉ फर्म के ऑफिस का बताया, जिसे नियमानुसार अवैध माना गया है।
क्या लिखा गया नोटिस में
आईटी की तरफ से भेजे गए फाइनल नोटिस में लिखा गया कि, सद्भावना के रुप में हम भारत में बनाए गए नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए ट्विटर को आखिरी मौका दे रहे है। बावजूद इसके अगर ट्विटर ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो, आईटी कानून अनुच्छेद 79 के तहत दायित्व से छूट वापस हो जाएगी और ट्विटर कानूनी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए।