गाली-गलौज करने वाले पर जुर्माना, मामूली विवाद में पिटाई
यवतमाल गाली-गलौज करने वाले पर जुर्माना, मामूली विवाद में पिटाई
डिजिटल डेस्क, यवतमाल । ग्राम पंचायत कर्मी को गालीगलौज कर धमकाने के मामले में न्यायाधीश बी एस वाढई ने आरोपी को 1 हजार रुपए जुर्माना और कोर्ट उठने तक के लिए स्थानबद्द की सजा सुनाई। तहसील का ग्राम अडेगांव निवासी आरोपी विजय गणेश रघुवंशी को शुक्रवार 8 अक्टूबर को सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 16 मई 2018 को आरोपी विजय रघुवंशी और उसका साथी महादेव चौधरी दोनों शिकायतकर्ता ग्राप कर्मी के घर गए थे। दोनों ने शराब के नशे में धुत होकर ग्रापं कर्मी से शौचालय निर्माण का अनुदान नहीं मिलने की बात कहकर गालीगलौज की और जान से मारने की धमकी दी। जिसकी शिकायत मुकुटबन पुलिस थाने में दर्ज की गई। मुकुटबन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 294, 506 के तहत अपराध दर्ज किया। जांच के बाद मामला न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी महादेव चौधरी की मौत हो गई। मामले में कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोप साबित होने से आरोपी विजय रघुवंशी को सजा सुनाई। मामले में सहायक सरकारी वकील पी डी कपूर ने काम देखा।
विवाहिता को किया प्रताड़ित
चरित्र पर संदेह कर मायके से 50 लाख रुपए लाने की मांग कर विवाहिता को मानसिक एवं शारीरिक तौर से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। घटना नंदुरबार के सिंधी कॉलोनी में घटी। जिसकी शिकायत पीड़िता ने 9 अक्टूबर को अवधुतवाडी थाने में की है। शिकायत के अनुसार नंदुरबार निवासी आरोपी रामकुमार खटवाणी (49) व अन्य 3 लोगों ने मिलकर पीड़िता के चरित्र पर संदेह कर मायके से 50 लाख रुपए लाने की मांग की। पीड़िता यह राशि लाने में असमर्थ होने पर उसे मानसिक व शारीरिक तौर से प्रताड़ित किया। मामले में अवधुतवाड़ी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 498अ, 504, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पत्थर मारकर किया घायल
शराब के नशे में धुत व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पत्थर मारकर घायल कर दिया। घटना 8 अक्टूबर की सुबह 9.30 बजे दारव्हा के वरूड़ खेड़ में घटी। जिसकी शिकायत वरूड़ खेड़ निवासी विजय जाधव (40) ने शनिवार को दारव्हा थाने में की है। मामले में दारव्हा पुलिस ने वरूड़ खेड़ निवासी आरोपी पंडित जाधव (45) के खिलाफ भादंवि की धारा 324, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।
स्टील की रॉड से की पिटाई
सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने व भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर दो लोगों ने व्यक्ति पर स्टील की रॉड से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना नेर के फुटके माथे पर स्थित एक नर्सरी के पास हाल ही में घटी। जिसकी शिकायत नेर तहसील के चिकणी डोमगा निवासी मंदा लावरे (60) ने 9 अक्टूबर को नेर थाने में की है। शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता के भाई ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत कर सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी थी। जिससे गुस्सा होकर आरोपी अशोक कदम ने अन्य 1 के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के भाई पर स्टील के रॉड से मारपीट कर घायल कर दिया। मामले में नेर पुलिस ने उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 324, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।
खेत में ट्रैक्टर ले जाने पर विवाद
खेती में ट्रैक्टर ले जाने को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों ने एक की पिटाई कर दी। घटना रालेगांव के जागजई खेत परिसर में 9 अक्टूबर की सुबह 11 बजे घटी। जिसकी शिकायत यवतमाल निवासी अखिलेश थुटुरकार (27) ने रालेगांव थाने में की है। शिकायत के अनुसार चंद्रपुर जिले के नागरी वरोरा निवासी आरोपी मंगेश ईखार (35) व अन्य 1 ने खेत में से ट्रैक्टर नहीं ले जाने की बात कहकर शिकायतकर्ता से गालीगलौज कर लाठी से पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी। मामले में रालेगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 324, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।
वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत
तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर में 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। घटना घाटंजी के छोटे मोवाडा में 8 अक्टूबर की शाम 7 बजे घटी। मृतक व्यक्ति का नाम चोरंबा निवासी भीमराव करपते (60) बताया गया है। जिसकी शिकायत मृतक के बेटे चोरंबा निवासी गणेश करपते (32) ने 9 अक्टूबर को घाटंजी थाने में की है। शिकायत के अनुसार तहसील के काम से शिकायतकर्ता के पिता भीमराव करपते घाटंजी गए थे जहां से पैदल गांव लौटते समय अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। जिसमें उनकी मौत हो गई। मामले में घाटंजी पुलिस ने अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ भादंवि की धारा 279, 338, 304 अ के तहत अपराध दर्ज किया है।
खर्रा उधार न देने पर मारपीट
खर्रा उधार देने से इनकार करने पर युवक की पिटाई कर दी। घटना वणी के रंगनाथ नगर में 8 अक्टूबर की रात 10.30 बजे घटी। जिसकी शिकायत वणी निवासी भूपेंद्र पचारे (27) ने 9 अक्टूबर को वणी थाने में की है। शिकायत अनुसार खर्रा उधार देने से मना करने पर वणी के भीमनगर निवासी आरोपी शंकर कनाके (30) ने शिकायतकर्ता को लाठी से मारकर घायल कर दिया। वणी पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 324, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।