पेट्रोल पम्प में लूट की घटना के आरोपी को दस वर्ष की सजा एवं जुर्माना

पन्ना पेट्रोल पम्प में लूट की घटना के आरोपी को दस वर्ष की सजा एवं जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2023-05-02 08:33 GMT
पेट्रोल पम्प में लूट की घटना के आरोपी को दस वर्ष की सजा एवं जुर्माना

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना के पुरूषोत्तमपुर स्थित पुष्पा पेट्रोल पम्प में दिनांक ०२ दिसम्बर २०१५ को शाम पांच बजे मोटरसाइकिल से पहुंचे बदमाशों ने कट्टे की नोंक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना प्रकरण के मामले में पूर्व में न्यायालय द्वारा दिनांक ०९ दिसम्बर २०२१ को आदेश पारित करते हुए दो आरोपियों कमलेश अहिरवार उर्फ बन्टा एवं दीपक उर्फ डी.के. साकेत को दोषी पाते हुए धारा ३९५ सहपठित धारा ३९७ में दस-दस वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से तथा धारा २५(१-बी)(ए) आम्र्स एक्ट के आरोप में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। घटना वारदात के मामले में तीसरा आरोपी सुरेन्द्र उर्फ  रिंकु उरमलिया फरार था। जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

आरोपी सुरेन्द्र उर्फ रिंकू उरमलिया के विरूद्ध लगे आरोपों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट पन्ना श्री आर.पी. सोनकर के न्यायालय में पूरी हुई। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी रिंकू उरमलिया को भी दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ रिंकू उरमलिया पिता राजमणि उरमलिया उम्र ३७ वर्ष निवासी मुडहा थाना सिंहपुर जिला सतना को धारा ३९५ सहपठित धारा ३९७ में १० वर्ष के कठोर करावास एवं ०१ हजार रूपए के अर्थदण्ड से एवं धारा २५(१-बी)(ए) आम्र्स एक्ट के आरोप में ०१ वर्ष के कठोर कारावास एवं ०१ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

इस तरह से हुई थी लूट की वारदात 
फरियादी रामखिलावन पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पुष्पा किसान सेवा केन्द्र पेट्रोल पंप पुरूषोत्तमपुर में सेल्समेन का काम करता है। उसके साथ पेट्रोल पंप में लक्ष्मीकांत पाण्डेय भी काम करता हैं। दिनांक ०२ दिसम्बर २०१५ को शाम 7:45 बजे के लगभग की बात है एक मोटर साइकिल होण्डा साईन से 03 व्यक्ति आये और 750 रूपये का पेट्रोल भरवाया तथा बोले बिल बना दो और साथ ही एक व्यक्ति थैला लिये हुये काउंटर तरफ  आया तथा साथ में अन्य 02 व्यक्ति भी आ गये और थेले से कट्टा निकालकर उसका बट मेरे सिर में मारा और इसके बाद लक्ष्मीकांत पाण्डेय से रूपये छींन लिये और पकडकर सिर में कट्टा मारा जिससे खून निकलने लगा और मेरी जेब से काउंटर की चाबी निकाली और काउंटर में रखे लगभग 150000 से 160000 रूपये निकालकर जैकेट में रख लिये और लक्ष्मीकांत पाण्डेय का लावा कम्पनी का मोबाइल भी ले लिया। इसके बाद तीनों आरोपी लक्ष्मीपुर तरफ  चले गये।

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