हाईकोर्ट का जगन मामले में बागी सांसद की याचिकाओं को ट्रांसफर करने से इनकार

तेलंगाना हाईकोर्ट का जगन मामले में बागी सांसद की याचिकाओं को ट्रांसफर करने से इनकार

Bhaskar Hindi
Update: 2021-09-15 11:30 GMT
हाईकोर्ट का जगन मामले में बागी सांसद की याचिकाओं को ट्रांसफर करने से इनकार
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  • तेलंगाना हाईकोर्ट का जगन मामले में बागी सांसद की याचिकाओं को ट्रांसफर करने से इनकार

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और सांसद वी. विजया साईं रेड्डी की जमानत रद्द करने के लिए वाईएसआरसीपी के बागी सांसद के रघु रामकृष्ण राजू की याचिकाओं को मौजूदा सीबीआई अदालत से किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने प्रधान विशेष न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सीबीआई अदालत से किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर करने की राजू की याचिका को खारिज कर दिया।

उन्होंने अपनी दो याचिकाओं पर सीबीआई अदालत के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की थी, जो बुधवार को निर्धारित है। न्यायाधीश ने राजू की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग करने के लिए उचित आधार होने चाहिए। कोर्ट को लगा कि याचिकाकर्ता काल्पनिक आधार पर ट्रांसफर की मांग कर रहा है। राजू ने याचिकाओं के हस्तांतरण की मांग करते हुए निचली अदालत द्वारा विजया साईं रेड्डी को विदेशी दौरों पर जाने की अनुमति का हवाला देते हुए अपनी आशंका व्यक्त की थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राजू की याचिका का विरोध किया था। तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा राजू की याचिका खारिज करने के साथ, सीबीआई अदालत 25 अगस्त को सुरक्षित रखी गई उनकी याचिकाओं पर अपना आदेश सुना सकती है। नरसापुर के सांसद ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जगन को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। राजू ने इस साल अप्रैल में याचिका दायर कर जमानत शर्तों के कथित उल्लंघन के आधार पर जगन की जमानत रद्द करने की मांग की थी। राजू ने आशंका जताई कि जगन मोहन रेड्डी मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने निचली अदालत के समक्ष जगन की गैर हाजिरी का हवाला दिया और जमानत की शर्तों के उल्लंघन के रूप में छूट की मांग की।

मई 2019 में मुख्यमंत्री बने जगन मुख्यमंत्री के रूप में अपने संवैधानिक कर्तव्यों का हवाला देते हुए साप्ताहिक अदालती पेशियों से छूट की मांग कर रहे हैं। जगन के खिलाफ आरोप 2004-2009 की अवधि से संबंधित हैं, जब उनके पिता वाई.एस. राजशेखर रेड्डी संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपों की जांच की कि जगन मोहन रेड्डी ने दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में, अपने समूह की कंपनियों में निवेश की आड़ में विभिन्न व्यक्तियों / कंपनियों से तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें दिए गए अनुचित लाभ के लिए क्विड प्रो क्वो के रूप में रिश्वत ली। जगन मोहन रेड्डी को मई 2012 में डीए मामले में गिरफ्तार किया गया था जब वह सांसद थे। 2013 में, विशेष सीबीआई अदालत ने जगन को 16 महीने जेल में बिताने के बाद सशर्त जमानत दी थी।

 

(आईएएनएस)

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