फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर सहायक निबंधक कार्यालय बेचा
फ्राड फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर सहायक निबंधक कार्यालय बेचा
डिजिटल डेस्क, रिसोड । कृषि उपज मंडी समिति की पूर्व सभापति सुमन माधव भुतेकर ने अपने सहयोगियों के साथ कर्मचारी गजानन धोंगडे से मिलीभगत करते हुए फर्जी भाड़ापट्टे के कागज़ात तैयार कर सहायक निबंधक कार्यालय बेचने का खुलासा होने से सहकार क्षेत्र के साथही कृषि उपज मंडी समिति परिसर में हड़कम्प मच गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक निबंधक सहकारी संस्था रिसोड़ का कार्यालय जिस जगह और जिस भवन में था, उस जगह का करारनामा नहीं किए जाने के बावजूद मंडी समिति के प्रशासकीय मंडल की समयावधि में पूर्व सभापति सुमन माधव भुतेकर ने भाड़ापट्टा धारक भगवान देवराव देशमुख को फर्जी कागज़ात तैयार कर बेचने का खुलासा हुआ।
किया गैरकानूनी कृत्य, अपराध दर्ज करने के निर्देश}इस व्यवहार में न रहनेवाली रसीद पुस्तक की पुरानी रसीदों का दुरुपयोग होने की जानकारी भी उजागर हुई। प्रशासकीय मंडल की मंजूरी न होने तथा पूर्व अनुमति न लेकर गजानन धोंगडे ने गैरकानूनी कृत्य करते हुए गजानन धोंगडे समेत अन्य व्यक्तियों ने मंडी समिति का विश्वासघात किया। इस कारण गजानन धोंगडे को तत्काल निलंबित करने और मामले की जांच कर आरोपियों पर धारा 407, 408, 409, 420, अ व 464 के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश सहकारी संस्था वाशिम के जिला उपनिबंधक सुधीर प्रभु मेत्रेवार ने कृषि उपज मंडी समिति रिसोड़ के मुख्य प्रशासक और सचिव, सहायक निबंधक सहकारी संस्था रिसोड़, पणन संचालक पणन संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे, महाव्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडल पुणे, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती को 20 अगस्त 2019 के महाराष्ट्र कृषि उपज खरीदी बिक्री विकास व विनियमन अधिनियम 1963 की धारा 40 ई के तहत पत्र द्वारा दिए।
मुख्य प्रशासक गड़ेकर ने दिए मंडी कर्मी गजानन धोंदड़े को निलंबित करने के आदेश }दूसरी ओर कृषि उपज मंडी समिति रिसोड़ के मुख्य प्रशासक रवि लक्ष्मण गडेकर ने 21 अगस्त 2019 को कृषि उपज खरीदी-बिक्री विकास व विनियमन अधिनियम 1963 की धारा 35 व महाराष्ट्र कृषि उपज खरीदी-बिक्री विकास व विनियमन नियम 1967 के नियम 102 (5) के अनुसार प्राप्त अधिकार का उपयोग कर कृषि उपज मंडी समिति रिसोड के कर्मचारी गजानन धोंगडे को कार्यालयीन कार्य में कोताही बरतने और अापराधिक स्वरुप का कृत्य करने पर निलंबित के आदेश तथा कृषि उपज मंडी समिति रिसोड़ के सचिव को निर्देश दिए गए हैं। साथही गजानन धोंगड़े के साथही इस गैरकृत्य में शामिल रहनेवाले सभी लोगों पर स्थानीय पुलिस स्टेशन में तत्काल अपराध दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे पणन संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे, महाव्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडल पुणे, विभागीय सहनिबंधक अमरावती, जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था वाशिम को भी अवगत कराया गया है।