किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क,शहडोल। 13 साल की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) ने दिया है। इसके साथ ही आरोपी गुड्डा पाव पिता चरनू उर्फ भखाडू पाव (22) निवासी ग्राम चरोहनडोल थाना जैतपुर पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी ने किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। किशोरी का फूफा वहां आ गया, उसे देख आरोपी भाग गया।
यह था पूरा मामला-
मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामला करीब ढाई साल पुराना है। 22 दिसंबर 2016 को सुबह करीब 11 बजे किशोरी अपनी बाड़ी में राई की फसल काट रही थी, उसी समय गांव का गुड्डा उर्फ शुभकरण वहां आया और उसे जबर्दस्ती घर के अंदर ले गया। आवाज दबाने के लिए मफलर मुंह में डाल दिया और उसके साथ अनैतिक कृत्य किया। उसी समय किशोरी का फूफा वहां आ गया, उसे देख आरोपी भाग गया। बाद में उसे अपनी मां को घटना के बारे में बताया। 23 दिसंबर को थाना जैतपुर में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के आरोपी को पुलिस ने सरगर्मी से तलाश किया और जेल भेजा। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनायी है।
अर्थदण्ड भी लगाया है-
पुलिस ने अपराध क्रमांक 351/16 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी गुड्डा पाव को पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 एवं भादवि की धारा 376(2)आई में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 450 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियेाजन की ओर से विश्वजीत पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।