नाबालिग के साथ ज्यादती के आरोपी को सजा

सिवनी  नाबालिग के साथ ज्यादती के आरोपी को सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-11-19 12:02 GMT
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डिजिटल डेस्क सिवनी कोर्ट ने नाबालिग के साथ ज्यादती के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। डूंडासिवनी  पुलिस ने २३ मई २०१९ को रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें पीडि़ता के पिता ने बताया था कि जब वह २१ मई को शादी समारोह में झीलपिपरिया गांव गया था। तब उसकी बेटी को आरोपी कंजई निवासी शिवराम यादव ने कपुरदा ले गया और एक सप्ताह उसे अपने साथ रखकर ज्यादती की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विशेष लोक अभियोजक दीपा ठाकुर ने गवाहों एवं सबूतों को  कोर्ट में पेश किया। विशेष् न्यायाधीश(पाक्सो) ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 2000 रुपए अर्थदण्ड एंव धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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