भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू, एडीजी स्तर के अधिकारी बनेंगे पुलिस कमिश्नर

मध्य प्रदेश भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू, एडीजी स्तर के अधिकारी बनेंगे पुलिस कमिश्नर

Bhaskar Hindi
Update: 2021-12-09 14:06 GMT
भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू, एडीजी स्तर के अधिकारी बनेंगे पुलिस कमिश्नर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के दो शहर भोपाल व इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम गुरूवार को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगभग 40 सालों के बाद पुलिस अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर सिस्टम मिल सका है। गौरतलब है कि सूबे के सीएम शिवराज सिंह बीते 21 नवंबर को नए सिस्टम को लागू करने का ऐलान कर चुके थे। बता दें कि मात्र 18 दिन बाद के भीतर ही इस फैसले को लागू कर दिया गया है। इस प्रणाली के जारी होने के बाद अब एडीजी स्तर के अधिकारी भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर होंगे। जानकारी के मुताबिक इंदौर के 36 तथा भोपाल के 38 थाने पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत रहेंगे।

  गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही ये बात

आपको बता दें कि गुरूवार को मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल और इंदौर में आज से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसी सप्ताह के अंदर नए कमिश्नर भी पदस्थ हो जाएंगे।

कमिश्नर के मिलेगा ये अधिकार

गौरतलब है कि कमिश्नर सिस्टम लागू होने के पहले तक इन दो महानगरों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक में बंटी होती थी। अब कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पुलिसिंग और मजिस्ट्रियल पावर दोनों की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्रर के पास होगी। कमिश्नर सीधे राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे न कि जिला प्रशासन को।

बता दें कि भोपाल और इंदौर में लागू हुए पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को नौ अधिनियमों के अधिकार मिलेंगे। जिनमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में 107-116 सहित रासुका, धारा 144 व 133 के अधिकार भी मिलेंगे। साथ ही मोटरयान अधिनियम, पुलिस एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम, प्रिजनर एक्ट, अऩैतिक, शासकीय गोपनीय अधिनियम जैसे कानून के अधिकार मिलेंगे। 

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