मवेशियों का बाजार लगाने की मिली अनुमति

भंडारा  मवेशियों का बाजार लगाने की मिली अनुमति

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-10 11:57 GMT
 मवेशियों का बाजार लगाने की मिली अनुमति

डिजिटल डेस्क, भंडारा । पूरे राज्य में लम्पी चर्म रोग का प्रकोप दिखाई देने पर शासन अधिसूचना अनुसार मवेशियों का बाजार 12 सितंबर 2022 से बंद किया गया था। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने आदेश जारी करते हुए शर्त अनुसार जिले में मवेशियों के यातायात के साथ ही बाजार लगाने को मंजूरी दी है। यातायात के लिए मवेशियों का 28 दिनों पूर्व टीकाकरण होना आवश्यक है। मवेशियों की पहचान होने के लिए कान में टैग नंबर व आईएनएपीएस पोर्टल पर पंजीयन होने, जानवरों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर पशुधन विकास अधिकारी के हस्ताक्षर होने, जानवर यातायात अधिनियम 2009 के नियम क्र. 47 अन्वये स्वास्थ्य प्रमाणपत्र साथ में होना आवश्यक है। भैंस वर्गीय जानवरों में यह रोग नहीं दिखाई देने से शासन अधिसूचना अनुसार जिले में भैंस का बाजार लगाने के लिए जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने शर्त अनुसार जिले में मवेशियाें के यातायात को मंजूरी दी है।
 

Tags:    

Similar News