भरी दोपहरी में नहीं करा सकते बैलों से काम, होगा मामला दर्ज

भरी दोपहरी में नहीं करा सकते बैलों से काम, होगा मामला दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-30 05:29 GMT
भरी दोपहरी में नहीं करा सकते बैलों से काम, होगा मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क,नागपुर। लू के गर्म थपेड़ों से दोपहर के समय शहर में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। तापमान लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने शहर में हीट एक्शन प्लान लागू करते हुए दोपहर 2 से 4 बजे के बीच मजदूरों के काम पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने भी सीबीएसई समेत अन्य शिक्षा मंडलों को दोपहर में क्लासेस बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस भीषण गर्मी में पशुओं से काम कराने का मामला सामने आया है। भंडारा रोड, सुदर्शन चौक पर दो बैलगाड़ियों पर बड़े पैमाने पर लकड़ा लादकर बैलों को चाबुक से मारकर हांका जा रहा था। इसे पशु क्रूरता अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए दोनों बैलगाड़ी चालकों के खिलाफ लकड़गंज थाने में कलम 6, ड्रॉफ्ट एंड पैक एनिमल एक्ट 1965 (पीसीडीपी एक्ट) सहित कलम 11 क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (पीसी एक्ट) अनुसार मामला दर्ज किया गया है। 

पूछताछ करने पर दुर्व्यवहार
मामला कुछ इस प्रकार है। सोमवार को दोपहर करीब 1.30 बजे भंडारा रोड, सुदर्शन चौक पर दो व्यक्ति अलग-अलग बैलगाड़ी पर  5 फीट ऊंचाई तक करीब 1500 किग्रा लकड़ा लाद कर जा रहे थे। बैलगाड़ी को तेजी से आगे ले जाने के लिए बैलों को चाबुक से मार कर हांक रहे थे। इस दौरान वहां से पीपल फॉन एनिमल वेलफेयर आर्गनाइजेशन संस्था की मानद पशु कल्याण अधिकारी करिश्मा गलानी गुजर रही थीं। उन्होंने यह घटनाक्रम देख तुरंत गाड़ी रोकी। बैलों के साथ मारपीट करने पर पूछने पर दोनों चालकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।  इसके बाद उन्होंने तुरंत 100 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस तुरंत पहुंची। उन्हें बैलगाड़ी के चालकों के कृत्य के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने दोनों बैलगाड़ी चालकों से पूछताछ कर बैलगाड़ी चालक संदीप पांडुरंग क्षीरसागर (31) गरोबा मैदान, महादेव रामराव भजनकर (29) शिवाजी नगर गंगाबाई घाट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 

इसलिए नहीं करा सकेंगे बैलों से भी काम
मनपा प्रशासन ने शहर में हीट एक्शन प्लान लागू किया है। इस अनुसार कोई भी निर्माणकार्य स्थल या मजदूरी से जुड़े कार्य पर दोपहर में काम नहीं करा सकता है। पशुओं से भी इस दौरान किसी तरह का काम नहीं करा सकते हैं। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बैलों से काम कराने पर सख्त मनाही है। फिलहाल जिला प्रशासन में दोपहर चल रही स्कूली कक्षाएं भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। 

 

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