शादी समारोह मे दोनो पंक्ष के मात्र 20 व्यक्ति हो पायेगे शामिल डीजे. बैण्ड बाजा रोड लाईट बारात के जूलूस को पूर्णतः किया गया प्रतिबंधित!

शादी समारोह मे दोनो पंक्ष के मात्र 20 व्यक्ति हो पायेगे शामिल डीजे. बैण्ड बाजा रोड लाईट बारात के जूलूस को पूर्णतः किया गया प्रतिबंधित!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-04-24 10:16 GMT

डिजिटल डेस्क | सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा शादी समारोह के अनुमति के संबंध मे जारी आदेश क्रमांक 618 आरडीएम कोविड 19 दिनांक 21 अप्रैल 2021 की कण्डिका 3 को विलोपित करते हुये नवीन निर्देश जारी किये गये है। जारी आदेश के अनुसार शादी सामारोह मे अधिकतम 20 व्यक्ति यानि दोनो पंक्ष दस दस व्यक्तियो को सम्मलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। शादी समारोह मे डीजे, बैण्ड बाजा, रोड लाईट, सामूहिक रूप से बारात का जूलूस आदि को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश के अनुसार शादी समारोह मे किसी प्रकार का सामूहिक भोज प्रीत भोज आदि कार्यक्रमो का आयोजन नही किया जायेगा। विदित हो कि जारी आदेश के अनुसार जिला दण्डाधिकारी ने उल्लेख किया है कि विगत कुछ दिनो से सिंगरौली जिले मे कोविड 19 का संक्रमण अत्यन्त तीव्र गति से बड़ रहा है संक्रमण के प्रसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रो की आपेक्षा शहरी क्षेत्र मे बहुत अधिक है जिले के विभिन्न भागो से आम लोगो का नगरीय क्षेत्र मे आवागमन होने से ग्रामीण क्षेत्र मे भी कोविड 19 का संक्रमण फैलने की आषंका है जिले के ग्रामीण क्षेत्रो मे कोविड 19 संक्रमण रोकने हेतु आम लोगो का नगरीय क्षेत्र मे अनावश्यक आगमन नियंत्रित किया जाना तथा कोरोना कर्फ्यू आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक एवं अपरिर्हय हो गया है।

अतः जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2021 मे लिए गये निणर्य अनुसार कोरोना कर्फ्यू आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने एवं कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्देश जारी किये गये है। जारी आदेश के तहत शादी समारोह कार्यक्रम हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करना होगा। सम्पूर्ण समारोह रात्रि 9 बजे के पूर्व समाप्त किया जाना अनिवार्य होगा।समारोह के दौरान मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी के नियमो का पालन करना अनिवार्य होगा। कर्फ्यू आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक जिले मे मध्यप्रदेश राज्य के अन्य जिलो से आने वाली बसो का आगमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

साथ ही जिले से जिले मे चलने वाली यात्री बसो का भी संचालन उपरोक्त अवधि मे प्रतिंबंधित किया गया है। सिंगरौली जिले की सीमा मे केवल ऐसे आटो ई रिक्सा टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनो के संचालन की अनुमति होगी। जो मध्यप्रदेश शासन एवं इस कार्यलय से जारी निर्देशो के अनुसार आटो ई रिक्सा मे कुल दो सवारी, टैक्सी तथा नीजि चार पहिया वाहनो मे चालक के अतिरिक्त दो सवारियो को मास्क के साथ यात्रा करने की शर्त पर संचालित किये जायेगे। उपरोक्त निर्देशो के प्रतिकूल चलने वाली किसी भी छोटे सवारी वाहनो को जिले मे चलने की अनुमति नही होगी।

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