MP चुनाव : पेड न्यूज मामले में 2 बीजेपी प्रत्याशी और एक निर्दलीय को नोटिस

MP चुनाव : पेड न्यूज मामले में 2 बीजेपी प्रत्याशी और एक निर्दलीय को नोटिस

Bhaskar Hindi
Update: 2018-11-15 12:02 GMT
MP चुनाव : पेड न्यूज मामले में 2 बीजेपी प्रत्याशी और एक निर्दलीय को नोटिस

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव-2018 स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने के लिए पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिये गये है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी व्ही सिंह ने बैहर, परसवाड़ा एवं वारासिवनी के रिटर्निंग आफिसरों को निर्देशित किया है कि वे भाजपा प्रत्याशी, अनुपमा नेताम, राम किशोर कावरे एवं निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि क्यों न कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित पेड न्यूज का व्यय उनके चुनाव व्यय में शामिल किया जाये।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-108-बैहर से भाजपा प्रत्याशी अनुपमा नेताम के पक्ष में 14 नवंबर 2018 को प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र जनपक्ष जबलपुर में समाचार प्रकाशित किया गया है। इस पेड न्यूज का अनुमानित व्यय 6287 रु. लगाया गया है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-110-परसवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी रामकिशोर कावरे के पक्ष में 14 नवंबर 2018 को प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र जनपक्ष जबलपुर में समाचार प्रकाशित किया गया है। इस पेड न्यूज का अनुमानित व्यय 7941 रु. लगाया गया है।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-112-वारासिवनी से निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के पक्ष में 14 नवंबर 2018 को प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र जबलपुर एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित किया गया है। इस पेड न्यूज का अनुमानित व्यय 9926 रु. लगाया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बैहर, परसवाड़ा एवं वारासिवनी के रिटर्निंग आफिसरों को निर्देशित किया गया है कि वे पेड न्यूज के इन प्रकरणों में संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर उनसे 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि क्यों न पेड न्यूज का यह खर्च उनके चुनाव व्यय में शामिल किया जाये। यदि उक्त पेड न्यूज प्रत्याशी की सहमती के बगैर प्रकाशित किया गया है तो प्रकाशक के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 171-एच. के तहत तत्काल कार्यवाही करें।

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