मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को 10 तक कोई राहत नहीं
रायपुर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को 10 तक कोई राहत नहीं
डिजिटल डेस्क, रायपुर। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इसमें आईएएस समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सूर्यकांत, लक्ष्मीकांत और सुनील अग्रवाल को कोर्ट ने 10 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया। उप सचिव सौम्या चौरसिया को 10 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में रहने का आदेश कोर्ट ने दिया है। सुनवाई के बाद ईडी की टीम सौम्या को कोर्ट से लेकर निकल गई। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था।
आरोपपत्र देने की जल्दी
ईडी के अफसर इस मामले में अब तक हुई जांच और पूछताछ के आधार पर आरोप पत्र बनाने की जल्दी में है। उनकी कोशिश है कि 10 दिसम्बर तक यह आरोप पत्र अदालत में पेश हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 60 दिन के भीतर आरोप पत्र देने की सीमा खत्म हो जाएगी। ऐसे में 13 अक्टूबर को गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत का रास्ता खुल जाएगा। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया था कि, ‘जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके ख़िलाफ़ पूरी ताक़त से लड़ेंगे।’