आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानों के लिए नियम शिथिल किए
आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानों के लिए नियम शिथिल किए
डिजिटल डेस्क,नागपुर। शहर में पाबंदियों के बावजूद बाजार में भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के प्रसार के लिए यह खतरनाक है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मनपा आयुक्त ने नियम शिथिल करते हुए दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति दी है। यह नियम केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों के लिए है।
इन क्षेत्रों में सम-विषम तारीख लागू (ऑड-ईवन डेट)
उत्तर-पूर्व दिशा में खुलने वाली दुकानें- सम संख्या तारीख
दक्षिण-पश्चिम दिशा में खुलने वाली दुकानें- विषम संख्या तारीख
सतरंजीपुरा जोन : गोलीबार चौक-मारवाड़ी चौक-जूना मोटर
स्टैंड-गांजाखेत
धरमपेठ जोन : राम नगर चौक रोड-लक्ष्मी भवन चौक-ट्रैफिक पार्क रोड व गोकुलपेठ मार्केट रोड
आशी नगर जोन : इंदोरा चौक-पांचपावली पुलिस स्टेशन मार्ग
मंगलवारी जोन : गोल बाजार परिसर में सिर्फ सड़क किनारे लगी दुकानें
फुले मार्केट के लिए यह नियम है।
धंतोली जोन अंतर्गत महात्मा फुले मार्केट में थोक सब्जी मार्केट सुबह 4 से 8 बजे तक खुला रहेगा। आलू, प्याज की दुकानों को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक बारी-बारी से खुला रखने की अनुमति रहेगी। सब्जी मार्केट छोड़ अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। शर्तों का पालन नहीं करने पर भादंवि की धारा 188 व कानून में किए गए अन्य प्रावधानों के अनुसार संबंधितों के िखलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन नियमों का पालन आवश्यक
कोरोना की रोकथाम के लिए समय-समय पर जारी आदेशों का पालन करना होगा।
मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा।
ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार पर रहेगी।
दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में चूक करने पर दुकान बंद की जाएगी।
निर्धारित जगह पर ही दुकान अथवा व्यवसाय करना अनिवार्य रहेगा। अतिरिक्त जगह का इस्तेमाल करने पर पाबंदी रहेगी।