मुंबई: प्रॉपर्टी पेपर्स के लिए 28 साल से संघर्ष कर रही गुजरात की महिला, एनएचआरसी ने लिया मामले का संज्ञान
महाराष्ट्र मुंबई: प्रॉपर्टी पेपर्स के लिए 28 साल से संघर्ष कर रही गुजरात की महिला, एनएचआरसी ने लिया मामले का संज्ञान
डिजिटल डेस्क, मुंबई। डिजिटल युग में, मुंबई की एक विधवा महिला अपनी मूल संपत्ति के दस्तावेज प्राप्त करने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। वह इसके लिए 1994 से संघर्ष कर रही है। सांताक्रूज में रहने वाली 64 वर्षीय गुजराती महिला साधना शाह के पास लोनावाला हिल-स्टेशन में एक बंगला है, जिसे उनके दिवंगत पति भूपेंद्र सी. शाह ने खरीदा था और बिक्री के लिए एग्रीमेंट मुंबई के ओल्ड कस्टम्स हाउस के सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस को दिया गया था।
आज तक, सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, जो अब पंजीकरण महानिरीक्षक (आईजीआर) पुणे के अधिकार क्षेत्र में आता है, ने संपत्ति की बिक्री के लिए समझौते को वापस करने की जहमत नहीं उठाई। उनके बेटे मेहुल शाह ने बताया कि नवंबर 2009 में उनके पिता का निधन हो गया था। नागरिक सतर्कता फोरम के अध्यक्ष कश्यप एम व्यास ने कहा कि इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के न होने से शाह परिवार इस बेचने, वसीयत करने और यहां तक कि बैंक लोन के लिए आवेदन करने में असमर्थ है।
मेहुल शाह ने कहा कि परिवार के लगातार प्रयासों के बावजूद, और अब सीवीएफ के माध्यम से भी, आईजीपी या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा, यहां तक कि जिस सोसायटी में हमारा बंगला स्थित है, वह हमसे अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पंजीकरण दस्तावेज मांग रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 28 साल से सब कुछ अटका हुआ है। संपत्ति एक कांतिलाल वी. शाह से खरीदी गई थी, जिन्होंने 29 अप्रैल, 1994 को पंजीकरण करवाने के लिए मुंबई के सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के साथ अपना समझौता दर्ज कराया था।
पीड़िता साधना शाह ने कहा, आज तक मुझे उक्त दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए कई बार मैंने ड्यूटी ऑफिसर (मुंबई) से संपर्क किया है और यहां तक कि आईजीआर, पुणे को भी ईमेल किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। व्यास ने कहा, उनके इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब तक उन्हें कुछ लाभ नहीं मिलता, वे सालों तक कागजों को अपने कब्जे में रखे रहते हैं। यह दुखद और चौंकाने वाली स्थिति है।
सीवीएफ ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को एक पत्र लिखा, नियम के अनुसार दस्तावेज देना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा लगता है कि सभी लोक प्राधिकरण-लोक सेवक जानबूझकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और निर्दोष नागरिकों को संदिग्ध दुर्भावनापूर्ण इरादे से परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं।
याचिका पर संज्ञान लेते हुए, एनएचआरसी ने इस सप्ताह मामला (नंबर 3666) दर्ज किया है। आईएएनएस के प्रयासों के बावजूद, मुंबई और पुणे में संबंधित विभागों में इस मामले में टिप्पणी के लिए कोई अधिकारी सामने नहीं आया। गांधी ने कहा कि इन कार्यालयों में इसी तरह के और भी कई मामले हैं, जिनमें से कुछ 1960 से भी पुराने हैं, जहां पीड़ितों को उनके संबंधित दस्तावेज पीढ़ियों से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उन्होंने कहा, कई लोगों को ऐसे मामलों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं है।
(आईएएनएस)
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