नाबालिग से छेड़खानी : आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

अकोला नाबालिग से छेड़खानी : आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-10 12:37 GMT
नाबालिग से छेड़खानी : आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क,  अकोला । नाबालिग किशोरी को बहाना बनाकर अपनी मोटर बाइक पर भगा ले जाने तथा उसके साथ अभद्र बर्ताव करने व छेड़खानी के मामले में वि.अतिरिकत जिला व सत्र न्यायाधीश एस.पी.गोगरकर के न्यायालय ने आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा नीलकंठ बोंद्रे (37) को धारा 363,366–अ,354–ब, 354–ड व धारा 7,8,11,12,18 पोक्सो कानून व धारा 84 जे.जे.एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 3 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। आरोपी को धारा 354– अ, 354–ब, 354–ड व धारा 7,8,11,12 पोक्साे कानून के तहत दोषी करार देते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई व 5 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 3 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। 9 दिसम्बर को न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। मामले में सरकार पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता शाम खोटरे व शितल भुतड़ा ने कामकाज देखा उन्हांेने कुल 12 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट पैरवी हेड कान्स्टेबल श्रीकांत गावंडे ने तथा सीएमएस अधिकारी पीएसआई प्रवीण पाटील ने कामकाज देखा। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक बी.के.मडावी ने इस मामले की जांच पड़ताल कर न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया। 
 

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