संसद में ‘जन-विरोधी’ बिजली बिल लाने के खिलाफ ममता दीदी, PM मोदी को पत्र लिखकर कहा- इसे आगे बढ़ाने से परहेज करें
संसद में ‘जन-विरोधी’ बिजली बिल लाने के खिलाफ ममता दीदी, PM मोदी को पत्र लिखकर कहा- इसे आगे बढ़ाने से परहेज करें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज (शनिवार) केन्द्र सरकार के बिजली (संशोधन) बिल 2020 विरोध किया है। ममता बनर्जी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा। पत्र ममता ने कहा, मैं ये सुनकर हैरान हूं कि मोदी सरकार हमारी आपत्तियों पर विचार किये बिना जनविरोधी बिजली (संशोधन) बिल 2020 वापस ला रही है। ममता ने पीएम मोदी से कहा है कि इस बिल को सदन में पेश नहीं किया जाना चाहिए। सरकार इस बिल को आगे बढ़ाने से परहेज करें और इसे कानून न बनाया जाए, क्योंकि यह समाज के बड़े वर्ग के हितों में बाधा उत्पन्न करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में, बनर्जी ने कहा, इस तरह के एकतरफा हस्तक्षेप के लिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर जब एक विषय के रूप में विद्युत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और ऐसी सूची में किसी विषय पर किसी भी कानून को राज्यों के साथ गंभीर पूर्व परामर्श की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, परामर्श के कुछ प्रतीकवाद हैं, लेकिन विचारों का कोई वास्तविक आदान-प्रदान नहीं हुआ है, जो हमारी राजनीति के संघीय ढांचे के विपरीत है।
संसद में बहुप्रतीक्षित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को रखने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, इस तरह के अहस्तक्षेप के दृष्टिकोण से आकर्षक शहरी-औद्योगिक क्षेत्रों में निजी लाभ-केंद्रित उपयोगिता खिलाड़ियों की एकाग्रता का परिणाम होगा, जबकि गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र के डिस्कॉम्स द्वारा छोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, बाजार सुधारों के नाम पर, राज्य अपनी कमांडिंग ऊंचाई को छोड़ देगा, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम निष्क्रिय हो जाएंगे और फिर भी उन क्षेत्रों की सेवा करने के लिए मजबूर होंगे, जहां कोई कॉपोर्रेट निकाय ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। निजी संस्थाओं का चयन करने के लिए चेरी-पिकिंग की अनुमति देना सार्वजनिक नीतियों का लक्ष्य नहीं हो सकता है, खासकर बिजली जैसे रणनीतिक क्षेत्र में।
विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। 2003 अधिनियम बिजली क्षेत्र की संरचना और नीति को नियंत्रित करता है। यह बिजली के उत्पादन, वितरण, पारेषण, व्यापार और उपयोग की सिफारिश करता है। इसके अलावा, यह बिजली क्षेत्र के राज्य और केंद्रीय विभागों में नियामक प्राधिकरणों के लिए नियम और कानून भी निर्धारित करता है। अधिनियम में पेश किए गए पहले कुछ संशोधन 2014 में किए गए थे। 2020 के संशोधन विधेयक ने राज्य बिजली नियामक आयोगों (एसईआरसी) की नियुक्ति के लिए एक अलग चयन पैनल के बजाय एक राष्ट्रीय चयन समिति की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।
बिजली क्षेत्र में राज्य की पूर्व-प्रतिष्ठित भूमिका को गैर-विनियमित और लाइसेंस रहित निजी खिलाड़ियों के पक्ष में व्यापक रूप से त्यागने का आरोप लगाते हुए, मुख्यमंत्री ने लिखा, विधेयक का घोषित उद्देश्य उपभोक्ताओं को बहुवचन विकल्प प्रदान करना है, भले ही वास्तव में बिल अंतत: नए सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ में वृद्धि के माध्यम से मुनाफाखोरी में समाप्त हो जाएगा और समाज के हर क्षेत्र को टैरिफ में वृद्धि के कारण नुकसान होगा।
ममता बनर्जी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन संघीय ढांचे की जड़ पर प्रहार करता है। उन्होंने कहा, राज्य सार्वजनिक उपयोगिता निकायों की भूमिका में कमी, निजी कॉपोर्रेट निकायों की भूमिका की अनियंत्रित वृद्धि और बिजली क्षेत्र में राज्यों के अधिकार में कटौती एक साथ एक भयावह डिजाइन का संकेत देती है, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म को राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र और आम लोगों की कीमत पर पोषण मिलेगा।
ममता ने आगे कहा, राज्य विद्युत नियामक आयोग और राज्य वितरण कंपनियों की भूमिका को कम करने का तात्पर्य राज्य निकायों और घरेलू उद्योगों को ध्वस्त करने के लिए एक राजनीतिक डिजाइन है। वितरण से संबंधित गतिविधियों में केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप आम लोगों और राज्यों के हितों की देखभाल करने में बिल्कुल भी मददगार नहीं होगा। उन्होंने अपने पत्र में कहा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि कृपया कानून बनाने से परहेज करें और यह सुनिश्चित करें कि इस विषय पर व्यापक और पारदर्शी संवाद जल्द से जल्द शुरू किया जाए।