Maratha Reservation: सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार, 17 मार्च को होगी अंतिम सुनवाई
Maratha Reservation: सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार, 17 मार्च को होगी अंतिम सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र सरकार को राहत दी है। मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से अदालत ने इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 17 मार्च को करेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत 16 फीसदी आरक्षण दिया था।
Supreme Court says it will start from March 17 the final hearing of the petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/aZHNeJlDIz
— ANI (@ANI) February 5, 2020
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार द्वारा किए गए आरक्षण को बरकरार रखा। एक एनजीओ व डॉ. जयश्री पाटील ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50 फीसद उल्लंघन है।