महाराष्ट्र के किसानों को 5 प्रतिशत राशि के भुगतान पर मिलेगा बीमा लाभ
महाराष्ट्र के किसानों को 5 प्रतिशत राशि के भुगतान पर मिलेगा बीमा लाभ
डिजिटल डेस्क, मुंबई । राज्य सरकार ने साल 2020 -21 व 2022-2023 के लिए मौसम के बदले मिजाज पर आधारित फल फसल बीमा योजना को लागू करने को मंजूरी प्रदान की है। कर्जदार व बिना कर्जदार किसानों के लिए यह योजना ऐच्छिक होगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने यह जानकारी दी है।
संतरा, मोसंबी अनार पेरु, नींबू व चीकू - अंगूर, आम, व काजू की फसलों के लिए 23 जिलों के अलावा स्ट्राबेरी के लिए सिर्फ सातारा जिले में प्रायोगिक तौर पर बीमा योजना शुरु करने को मंजूरी दी गई हैं। श्री भुसे ने बताया कि योजना को अपनाने वाले किसानों को बीमा रकम का सिर्फ 5 प्रतिशत राशि का भुगतान करना पड़ेगा। बीमा की शेष रकम का भुगतान केंद्र व राज्य सरकार करेगी। इस साल से केंद्र सरकार बीमा अनुदान का 50 प्रतिशत भार जबकि 30 प्रतिशत भार राज्य सरकार उठाएगी। बारिश, तापमान, सापेक्ष आद्रता, ओला वृष्टि व आंधी तथा मौसम में बदलाव के कारण फसलों को नुकसान होने की स्थिति में तीन साल की अवधि तक किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
गौरतलब है कि ई-टेंडर के जरिए चुनी गई बीमा कंपनियों के मार्फत फसल बीमा योजना को लागू किया जाएगा अहमदनगर, अमरावती, परभणी, जालना, नाशिक, सिंधुदुर्ग, वासिम, यवतमाल, लातूर, व कोल्हापुर में एचडीएफसी एग्रो जनरल इन्शुरेंस कंपनी जबकि बुलढाणा, जलगांव, उस्मानाबाद, रायगढ़, नांदेड़, पुणे जिले के लिए बजाज अलायंस इंशुरेंस तथा नागपुर,नंदुरबार रत्नागिरी, सोलापुर जिले में भारतीय कृषि बीमा कंपनी को कार्य सौंपा गया है। कृषि विभाग के सचिव एकनाथ डवले ने बताया कि अकोला, वर्धा, हिंगोली, बीड़, औरंगाबाद, ठाणे व सांगली जिले के लिए बीमा कंपनी के चयन से जुडी निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।