मध्य प्रदेश: लव-जिहाद कानून विधानसभा से पास, धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल की जेल
मध्य प्रदेश: लव-जिहाद कानून विधानसभा से पास, धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल की जेल
Bhaskar Hindi
Update: 2021-03-08 11:10 GMT
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को "मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’ (फ्रीडम ऑफ रिलीजन) को विधानसभा में पारित किया गया है। राज्य में इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को पांच साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है।
Madhya Pradesh Freedom of Religion Bill, 2021 passed in the Assembly
— ANI (@ANI) March 8, 2021
खबर में खास
- मध्य प्रदेश लव-जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा
- मध्य प्रदेश विधानसभा में लव-जिहाद के खिलाफ कानून पारित किया गया
- "मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’ (फ्रीडम ऑफ रिलीजन) को विधानसभा में पारित किया गया है।
- राज्य में इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा
- इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को पांच साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है
- इस कानून को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति मिलने का इंतजार है
- यह कानून नौ जनवरी को अधिसूचित मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 की जगह लेगा
- धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है
- मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक मार्च को इस विधेयक को सदन में पेश किया था