गोवा में ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध से स्थानीय लोग खुश, पर मनोरंजन व्यवसाय को नुकसान का अंदेशा
गोवा सरकार गोवा में ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध से स्थानीय लोग खुश, पर मनोरंजन व्यवसाय को नुकसान का अंदेशा
डिजिटल डेस्क, पणजी। बंबई उच्च न्यायालय ने रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में संगीत बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तटीय राज्य गोवा के निवासियों के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इस पाबंदी की वजह से बिजनेस खोने का डर जताया है।
गोवा, जो संगीत के लिए भी जाना जाता है, में कई संगीत बैंड और डीजे हैं, जो रात के समय इस पर्यटक राज्य के तटीय क्षेत्रों में प्रदर्शन करते हैं। एक साउंड इंजीनियर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि इस आदेश का प्रभाव मनोरंजन उद्योग पर पड़ेगा। हालांकि, स्थानीय लोगों के लिए यह अच्छा है, जो पीड़ित थे। उन्होंने कहा, जो लोग तटीय क्षेत्रों में खुली हवा, झोपड़ियों और अन्य स्थानों पर संगीत कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वे संगीत बैंड और ध्वनि इंजीनियरों को किराए पर लेते हैं। पहले हम शाम को शामिल होते थे और लपेटने का कोई निश्चित समय नहीं था। अब कम से कम हम जल्दी शुरू करते हैं और रात 10 बजे के करीब।
उन्होंने कहा, एक तरफ इस कदम से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिली है, लेकिन इससे पर्यटन प्रभावित होगा, क्योंकि राज्य में आने वाले पर्यटक देर रात तक पार्टी करना चाहते हैं। उनके मुताबिक, पर्यटकों को आकर्षित करने वाली गोवा की नाइटलाइफ इस कदम से काफी प्रभावित होगी। ध्वनि प्रदूषण से परेशान, कई तटीय क्षेत्रों के निवासियों ने देर रात तक संगीत बजाने के खिलाफ आवाज उठाई है।
पिछले कुछ दिनों में, पुलिस ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत देते हुए तटीय बेल्ट में ध्वनि प्रदूषण पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर पंचायत सदस्य भी झोपड़ियों और क्लबों में जाकर ध्वनि प्रदूषण की जांच करते नजर आए। उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने के लिए, गोवा पुलिस ने रात में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के प्रयास में तीन सदस्यीय उड़न दस्ते का गठन किया है।
यह कदम उच्च न्यायालय द्वारा रात 10 बजे के बाद तेज संगीत बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश के बाद आया है। उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक निधिन वलसन के अनुसार, उन्होंने ध्वनि प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए सभी उपाय किए हैं। वलसन ने कहा, हमने पुलिस को उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हमने तीन सदस्यों के एक उड़न दस्ते का गठन किया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक शामिल हैं, जो सीधे शिकायतें लेते हैं और औचक निरीक्षण व कार्रवाई करते हैं करें।
उन्होंने कहा कि रात में पेट्रोलिंग के जरिए चेकिंग करते हैं। वलसन ने कहा, इन शिकायतों पर विचार करने के लिए हमारे पास एक विशिष्ट नियंत्रण कक्ष भी है। सूत्रों ने कहा कि उत्तरी गोवा के तटीय क्षेत्र में विभिन्न नाइट क्लबों के संचालन के साथ, पुलिस अदालत के आदेश का पालन करने के लिए और अधिक सतर्क हो गई है, क्योंकि कार्रवाई नहीं करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष महेश पाटिल ने आईएएनएस को बताया कि पुलिस जब भी उनसे मदद मांगती है, उनकी टीम घटनास्थल का दौरा करती है।
पाटिल ने कहा, जहां भी कलेक्टर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने के लिए कहते हैं, हम जाते हैं और इसकी रिपोर्ट करते हैं। हम रिपोर्टिग में उनकी सहायता करते हैं। कानून के अनुसार रात 10 बजे के बाद पार्टियां नहीं होनी चाहिए। पुलिस ऐसे मामलों की जांच करती है और अगर उन्हें हमारे समर्थन की आवश्यकता होती है तो वे हमसे संपर्क करते हैं। फिर हम शोर को मापते हैं। हमारे पास ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए सभी उपकरण हैं। सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सतर्क हो गया है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।
(आईएएनएस)
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