गिरफ्तारी से बचने जोगी की बहू पहुंची हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ गिरफ्तारी से बचने जोगी की बहू पहुंची हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने केस डायरी मंगाई है। शुक्रवार को इस केस की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने मामले में राज्य शासन को प्रकरण की केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। दरअसल, फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में उनके खिलाफ मुंगेली के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत आवेदन पहले ही खारिज हो चुकी है।
गौरतलब है कि एसी ट्रायबल एलआर कुर्रे ने ऋचा जोगी की ओर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने की शिकायत मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उनकी आदिवासी जाति प्रमाणपत्र को फर्जी बताया है और इस मामले में एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। इस पर पुलिस ने 16 नवंबर को सामाजिक परिस्थिति कारण प्रभावीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत ऋचा जोगी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है।