उज्जैन जिले में 37 माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित इंसीडेंट कमांडर एवं पुलिस अधिकारी सर्वेलेंस करेंगे!

उज्जैन जिले में 37 माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित इंसीडेंट कमांडर एवं पुलिस अधिकारी सर्वेलेंस करेंगे!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-04-29 08:50 GMT
उज्जैन जिले में 37 माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित इंसीडेंट कमांडर एवं पुलिस अधिकारी सर्वेलेंस करेंगे!

डिजिटल डेस्क | उज्जैन मप्र लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एवं मप्र पब्लिक हैल्थ एक्ट-1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये गये हैं। उक्त प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पाये गये कोविड-19 संक्रमित पॉजीटिव केस के कॉलोनी एवं ग्रामों के घरों को एपिसेन्टर घोषित करते हुए इन घरों से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को आगामी 15 दिवस के लिये माइक्रो कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। उक्त समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से किया जायेगा। कलेक्टर ने उक्त 37 माइक्रो कंटनेमेंट एरिया में लागू प्रतिबंध एवं निर्देशों के पालन व सर्वेलेंस हेतु इसीडेंट कमांडर नियुक्त करते हुए दल गठित कर दिये हैं। प्रत्येक दल में राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

कलेक्टर ने जारी किये गये आदेश में माइक्रो कंटेनमेंट के अन्तर्गत आने वाले सभी निवासियों को निर्देश दिये हैं कि वे निर्धारित किये गये प्रतिबंधों एवं निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करें। प्रतिबंधों एवं निर्देशों का उल्लंघन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 एवं भादंसं की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र में रहवासियों को निर्देश दिये गये हैं कि संक्रमण की रोकथाम हेतु क्षेत्र में आवागमन सीमित रहेगा। चिकित्सकीय एवं आपातकालीन आवाजाही ही रहेगी। सम्बन्धित क्षेत्र के थाना प्रभारी द्वारा गठित दल सतत निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनीटाइजेशन कराना सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त वार्डवार फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता की टीम एपिसेन्टर से 50 घरों का भ्रमण कर निर्धारित प्रोफार्मा मेमं जानकारी उपलब्ध करवायेगी। सस्पेक्टेड केस की मॉनीटरिंग के दौरान गंभीर लक्षण आने पर आरआरटी टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।

कलेकटर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उज्जैन नगर के ऋषि नगर, सेठी नगर, बसंत विहार, विवेकानन्द, इंदिरा नगर, शास्त्री नगर, मक्सी रोड, विद्यापति नगर, देसाई नगर, लक्ष्मी नगर, अलकापुरी, अग्रसेन नगर व ग्रामीण क्षेत्र में नजरपुर, पानबिहार, इटावा, बघेरा, करंज, माकड़ोन, हामूखेड़ी, लिंबादित, पचोला, सुमराखेड़ा, छड़ावद, तोबरीखेड़ा, गांगल्याखेड़ी, लक्ष्मीपुरा, रूनिजा रोड, बड़नगर की शिक्षक कॉलोनी, व्यास कॉलोनी, नयापुरा व नागेश्वरधाम में कोविड-19 संक्रमित पॉजीटिव केस पाये जाने पर इन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाये गये हैं। कलेक्टर ने कोरोना संक्रमित घोषित किये गये क्षेत्र के विभिन्न घरों को एपिसेन्टर घोषित करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।

कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु मप्र शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी द एपिडेमिक डिजिज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अन्तर्गत उक्त माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के सर्वेलेंस हेतु इस प्रकार दल का गठन किया गया है :- इंसीडेंट कमांडर अभिषेक शर्मा तहसीलदार, राजस्व अधिकारी सुश्री प्रियंका मिमरोट, नगर पुलिस अधीक्षक माधव नगर श्रीमती हेमलता अग्रवाल, श्री दिनेश प्रजापति नगर निरीक्षक माधव नगर एवं नगर निगम के उपायुक्त श्री सुनील शाह व श्री मनोज राजवानी के दल को माइक्रो कंटेनमेंट मक्सी रोड महावीर एवेन्यू लेन-1, सेठी नगर घनश्याम सोनी वाली गली, अलकापुरी मकान नम्बर 46 से 143 तक, ऋषि नगर सी-12/34 से 12/48 गली के अन्त तक, ऋषि नगर सरस्वती शिशु मन्दिर के पीछे ब्लॉक सी 4/15 से 4/28 तक, ऋषि नगर एच सेक्टर महारानी लक्ष्मीबाई उद्यान से विवेकानन्द उद्यान के मध्य, अग्रसेन नगर मकान नम्बर 139 से 125 रामेश्वर आश्रम तक तथा मकान नम्बर 139 से 112 तक, सेठी नगर मकान नम्बर 591 से 497 ए/2 तक, ऋषि नगर एक्सटेंशन सी-35/5 से सी-34/11 तक, सेठी नगर मकान नम्बर 135 से 5 इंद्रपुरी व सेठी नगर पोपिंस प्ले स्‍कूल से हरसिद्धी मिल्क कॉर्नर तक, छाया नगर मकान नम्बर 26 से 21 तक, न्यू लक्ष्मी नगर, देसाई नगर, सूरज नगर, ऑटो गैरेज से देसाई नगर 39/50 मकान तक के सर्वेलेंस की जिम्मेदारी दी गई है।

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