पन्ना जिले में २ लाख १९ हजार महिलायें बनेगीं सरकार की लाडली बहना

पन्ना पन्ना जिले में २ लाख १९ हजार महिलायें बनेगीं सरकार की लाडली बहना

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-14 04:49 GMT
पन्ना जिले में २ लाख १९ हजार महिलायें बनेगीं सरकार की लाडली बहना

डिजिटल डेस्क,पन्ना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चुनावी वर्ष में प्रारंभ की गई महत्वकांक्षी योजना की तैयारियां जिले में जोर-शोर से शुरू हो गईं हैं। सरकार द्वारा लाडली बहना योजना के लिए पात्र २३ से ६० आयु वर्ग की महिलाओं को हर माह एक हजार रूपए की राशि उनके डीबीटी के माध्यम से बैंक खाता में ट्रांसफर की जावेगी। पन्ना जिले में योजना के लिए संभावित हितग्राहियों की जो सूची तैयार की गई है उसके अनुसार जिले में २ लाख ७९ हजार ७८५ महिलायें जिनकी आयु २३ से ६० वर्ष के मध्य है इसके संबध में पंजीयन उपरांत उनकी पात्रता का परीक्षण करते हुए योजना का लाभ दिया जायेगा। हितग्राही महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए पंचायत एवं वार्ड स्तर पर कैम्प का आयोजन किया जायेगा। सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत २३ से ६० आयु वर्ष की विवाहित महिलायें जिनके परिवार की वार्षिक आय २ लाख ५० हजार रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

योजना के लिए जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग, उपक्रम मण्डल, स्थाई निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो अपात्र होंगे परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउट सोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगे जो स्वयं भारत सरकार व राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि एक हजार रूपए या उससे अधिक प्राप्त कर रहीं हैं। योजना अंतर्गत जिनके परिवार के कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल व उपक्रम का अध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंच एवं उपसरपंच को छोडकर योजना के लिए अपात्र होंगे। इसके अलावा जिन परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से पांच एकड से अधिक कृषि भूमि, परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चारपहिया वाहन हो वह योजना के लिए अपात्र होंगे। परिवार का आशय पति-पत्नि एवं आश्रित बच्चों से होगा। 

फार्म भरवाने के लिए शासन से मिला बजट
शासन द्वारा योजना के त्वरित रूप से क्रियान्वयन के लिए तैयारियां की जा रहीं हैं। योजना में हितग्राहियों के पंजीयन सहित अन्य गतिविधियों का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर कैम्प लगाए जायेंगे। इस कार्य के लिए शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को पांच हजार रूपए की राशि तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर के मान से पांच-पांच हजार रूपए की राशि जिले को दी गई है। इस आधार पर पन्ना जिले की ३८६ ग्राम पंचायतों और जिले के कुल सात नगरीय निकायों के ११८ वार्डों के मान से २५ लाख २० हजार रूपए की राशि का बजट जिले को प्राप्त हुआ है। राशि ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों को प्रदान की जा रही है।

समग्र आईडी एवं आधार में एक ही हो नाम व अन्य जानकारी

समग्र आईडी एवं आधार कार्ड में हितग्राही महिला के नाम हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक-एक अक्षर एक समान होना चाहिए तभी योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आधार को बैंक खाते में लिंक कराना होगा तथा इसे डीबीटी से जोडना जरूरी होगा। 
हितग्राही महिला को कैम्प में पहुंचना जरूरी, लाईव फोटो खींची जायेगी
ग्राम पंचायतों और वार्डोँ में कैम्प का आयोजन कराकर हितग्राही महिलाओं के पंजीयन फार्म भरवाये जायेंगे। इसके लिए कैम्प में लैपटॉप और बेवकैमरा की व्यवस्था रहेगी। कैम्पों में फार्म जमा करने पहुंची हितग्राही महिलाओं की लाइव फोटो खींची जायेगी अर्थात बिना हितग्राही महिला के कैम्प में फार्म नहीं भरे जा सकेंगे। 

फार्म जमा होने के बाद दावा-आपत्ति की होगी प्रक्रिया

हितग्राहियों द्वारा फार्म जमा किए जाने की कार्यवाही पूरी किए जाने पर एक सूची तैयार की जायेगी। इस अंनतिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा। अगर इसमें किसी अपात्र का नाम जुड गया हो अथवा किसी पात्र का नाम छूट गया है तो उसके संबध में दावा-आपत्ति स्वीकार की जायेगी। जिसके निराकरण के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा और उसके अनुसार ही लाडली बहना हितग्राही महिलाओं को खाते में राशि भेजी जायेगी। 

३० अप्रैल तक भरे जायेंगे आवेदन फार्म

लाडली बहना योजना का लाभ पात्र महिलाओं को प्रदान करने के लिए दिनांक २५ मार्च २०२३ से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे और  आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक ३० अप्रैल २०२३ है। आवेदनों की अंनतिम सूची का प्रकाशन दिनांक ०१ मई २०२३ को किया जायेगा और दिनांक १५ मई तक दावा-आपत्तियां प्राप्त की जायेगीं। आपत्तियों का निराकरण १६ से ३० मई तक किया जायेगा। हितग्राहियों के चयन की अंतिम सूची दिनांक ३१ मई को जारी होगी। इसके बाद दिनांक १० जून को बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण किया जायेगा। इसके बाद प्रत्येक माह की १० तारीख को राशि खातों में आयेगी। 

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