सामान्य लक्षण में भी कराएं कोरोना जांच - HC
सामान्य लक्षण में भी कराएं कोरोना जांच - HC
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सिटीजंस फोरम फॉर इक्विलिटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता तुषार मंडलेकर ने कोरोना वॉरियर्स से स्वास्थ्य संबंधी तमाम बिंदुओं को उठाया। कहा गया कि नागपुर में कोरोना से लड़ाई में अहम योगदान दे रहे पुलिसकर्मी, डॉक्टर और कोरोना वॉरियर्स को संक्रमण का भारी खतरा है। नागपुर के मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने का मामला प्रकाश में आ चुका है।
ऐसे में तय दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए इनके स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त प्रयास सरकार को करना चाहिए। सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कोरोना वॉरियर्स की जांच तब की जाती है, जब उनमें कोई लक्षण दिखाई देता है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि कई मामलों में लक्षण नहीं होते, फिर भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। इस तरह के मामले सामने आए भी हैं।
हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को आदेश दिए हैं कि अगले 2 दिन के भीतर मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा में तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य कोरोना वॉरियर्स की जांच पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कराने की व्यवस्था करें। दोनों विभाग के आला अधिकारी मिल कर विस्तृत योजना बनाएं। दूसरी ओर, हाईकोर्ट ने प्रशासन और पुलिस विभाग के काम की प्रशांसा भी की और सुनवाई 22 मई तक स्थगित कर दी है।