गडलिंग, वरवरा राव का प्रकरण द्वी-सदस्यीय खंडपीठ के पास
गडलिंग, वरवरा राव का प्रकरण द्वी-सदस्यीय खंडपीठ के पास
डिजिटल डेस्क, नागपुर। नक्सल समर्थन के आरोपी एड. सुरेंद्र गडलिंग और कवि वरवरा राव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की द्वी-सदस्यीय खंडपीठ में सुनवाई होगी। जमानत याचिका में कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिस पर दो जजों की खंडपीठ में सुनवाई की जरूरत है। न्या. रोहित देव की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को इसकी अनुमति दी है।
दायर की है अर्जी
दोनों आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे रखी है। राव को करीब 6 माह पूर्व चिकित्सा कारणों से जमानत दी गई थी। हाल ही में गडलिंग को जमानत मंजूर की गई है। सूरजागढ़ का उक्त मामला जमानत में अवरोध उत्पन्न न करे, इसलिए दोनों ने नागपुर खंडपीठ में भी नियमित जमानत अर्जी दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. निहाल सिंह राठौड़ ने पक्ष रखा।
जला दिए थे 75 ट्रक
उल्लेखनीय है कि सूरजागढ़ की पहाड़ी अरबों रुपए के लौह खनिजों से भरपूर है। महाराष्ट्र सरकार ने लाॅयड मेटल्स को खनन कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है। दिसंबर 2016 मंे खनिजों को ले जा रहे कंपनी के 75 ट्रकों को नक्सलियों ने जला डाला था। अन्य आरोपियों के साथ पुलिस ने राव और गडलिंग की भी इसमें लिप्तता होने का दावा किया है।