पूर्व विधायक पुत्र को चैक बाउंस मामले में सजा, एक साल का कारावास, मूल राशि ब्याज सहित चुकाना होगा
छिंदवाड़ा पूर्व विधायक पुत्र को चैक बाउंस मामले में सजा, एक साल का कारावास, मूल राशि ब्याज सहित चुकाना होगा
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा/परासिया. चैक बाउंस के एक मामले में परासिया व्यवहार न्यायालय द्वारा पूर्व विधायक लीलाधर पुरिया के पुत्र सीमांत पुरिया को एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें चैक की मूल राशि पर ब्याज एवं प्रतिकर सहित राशि लौटाना होगा। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास रहेगा। मामला जनवरी 2021 को व्यवहार न्यायालय परासिया में प्रस्तुत हुआ, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनाक्षी चतुर्वेदी ने परिवादी नसीम की ओर से अधिवक्ता राकेश डेहरिया की दलील और साक्ष्य के आधार पर उक्त फैसला सुनाया है। न्यायालय का फैसला आने पर न्यायालय ने उसे हिरासत में लिया, जिसके बाद अपील प्रस्तुत होने तक जमानत दी गई।
पूर्व विधायक का पुत्र सीमांत ऊर्फ सिम्मी पुरिया नगर परिषद चांदामेटा में पूर्व पार्षद भी रहा है। उन्होंने वर्ष 2016 में चांदामेटा निवासी मोहम्मद नसीम की परासिया स्थित कपड़ा दुकान से व्यवसाय के लिए कपड़ा खरीदी कर 4 लाख 95 हजार, 6 सौ रुपए का चैक दिया, जो बाउंस होने पर कई बार रुपयोंं की मांग हुई। बिल भुगतान नहीं होने पर दुकानदार ने परिवाद दायर किया। जिस पर न्यायालय ने एक वर्ष की सजा और चैक की मूल राशि पर ब्याज और प्रतिकर सहित 5 लाख, 89 हजार, 764 रुपए अर्थदंड लगाया है।