अवैध रूप से गांजे की पैदावार करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास 

पन्ना अवैध रूप से गांजे की पैदावार करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास 

Bhaskar Hindi
Update: 2022-11-23 10:55 GMT
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डिजिटल डेस्क पन्ना। अवैध रूप से गांजे के पेड़ अपने घर में लगाकर गांजे की पैदावार करने के आरोप में पुलिस की कार्यवाही में पकडे गये आरोपी रामेश्वरी पटेल पिता राजाराम पटेल उम्र ३८ वर्ष निवासी झुमटा थाना गुनौर को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा ८ ख/२० क(आई) के आरोप में ०५ वर्ष के कठोर कारावास एवं ५००० रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। घटना प्रकरण अनुसार दिनांक १५ अक्टूबर २०१७ को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर गुनौर थाने मेंं पदस्थ उपनिरीक्षक व्ही.पी. गोटिया मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर उपनिरीक्षक श्री गोटिया द्वारा थाने में मौजूद पुलिस बल, थाना प्रभारी सलेहा, उपनिरीक्षक सुधीर बेगी थाना प्रभारी अमानगंज, डी.के.सिंह व पुलिस लाईन पन्ना से पुलिस बल के साथ पहँुचकर आरोपी के घर की तलाशी ली गई जिसमें आरोपी के घर के आंगन में लगे ०९ नग गांजे के हरे पेड़ उखडवाकर जप्त करते हुए तौल करवाई गई। जो कि वजन में ०५ किलो पाये गये। जिसकी जप्ती की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध गुनौर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई। प्रकरण के अभियुक्त के दोषी पाये जाने पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।  

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