कोरोना पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर दर्ज करें क्रिमिनल केस- सुप्रीम कोर्ट
कोरोना पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर दर्ज करें क्रिमिनल केस- सुप्रीम कोर्ट
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेने की जगह गुमराह करने वालों को समाज का दुश्मन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस संदर्भ में फेक न्यूज वायरल करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दायर किए जाए। देश गंभीर संकट की घड़ी में है और कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से देश ही नहीं, पूरी दुनिया में दहशत है। ऐसी घड़ी में बिना एक-दूसरे का साथ लिए कोरोना को हराना संभव ही नहीं, इसलिए कि यह सीमित रहने वाला संक्रमण नहीं है।
24 घंटे में एक पोर्टल बनाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कोरोना वायरस पर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए 24 घंटे में एक पोर्टल बनाये, जिससे फेक न्यूज के जरिये फैलाये जा रहे डर से निपटा जा सके। कोर्ट ने आशंका जतायी कि डर वायरस से ज्यादा जिंदगियां तबाह कर देगा। दरअसल, केंद्र ने कोर्ट को बताया कि कोरोना वायरस पर लोगों के सवालों के जवाब के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का गठन किया जाना है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर इस कमेटी का गठन किया जाए। देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच बड़े शहरों से कामगारों के पलायन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को सुनवाई आगे बढ़ा दिया। साथ ही कहा कि प्रशिक्षित काउंसलर्स और कम्यूनिटी लीडर्स को प्रवासियों को शांत करने के लिए लाएं, जिनको देशभर में शेल्टर होम में रखा गया है।