गरुड़ा के निदेशकों पर केस दर्ज करें
आदेश गरुड़ा के निदेशकों पर केस दर्ज करें
डिजिटल डेस्क, नागपुर। अंबाझरी स्थित डॉ.बाबासाहब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन तोड़ने के मामले में नागपुर के जेएमएफसी न्यायालय ने अंबाझरी पुलिस को मेसर्स गरुड़ा एम्युजमेंट पार्क प्रा.लि के निदेशकों पर एफआईआर दर्ज करके जांच करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के प्रताप नगर रोड निवासी राजेश गजघाटे की शिकायत पर यह आदेश जारी किया है।
यह है पूरा मामला
शिकायतकर्ता के अनुसार, शहर के अंबाझरी उद्यान परिसर में डॉ.बाबासाहब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन स्थित था। उद्यान परिसर में 19 एकड़ भूमि पर सांस्कृतिक भवन परिसर, 19 एकड़ परिसर में उद्यान और 6 एकड़ परिसर में तालाब है। प्रदेश के राजस्व व वन विभाग ने 19 अगस्त 2019 को इस परिसर की 44 एकड़ भूमि महाराष्ट्र पर्यटन विकास विभाग (एमटीडीसी) को 30 वर्ष के लिए लीज पर दे दी। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि डॉ.बाबासाहब आंबेडकर की याद में नागपुर महानगरपालिका ने इस परिसर में वर्ष 1975 में सांस्कृतिक भवन बनाया था, लेकिन हाल ही में एमटीडीसी ने इस परिसर में दुकानें, एम्फिथिएटर और अन्य विकास कार्य करने का फैसला लिया है। इसके लिए मेसर्स गरुड़ा एम्युजमेंट पार्क नामक कंपनी को ठेका भी दिया गया है। वर्ष 2021 में जब कोरोना काल चल रहा था, तब ही कंपनी को परिसर के 44 एकड़ जमीन के अधिकार भी हस्तांतरित कर दिए गए थे। कंपनी के पदाधिकारियों ने अचानक एक दिन अवैध तरीके से इस भवन को तोड़ दिया। एमटीडीसी अधिकारियों ने इसकी अनुमति भी दे दी। ऐसे में शिकायत में न्यायालय से सभी के खिलाफ भादवि 120-बी, 34, 295, 425 व अन्य के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की प्रार्थना की गई थी। न्यायालय ने फिलहाल पुलिस को कंपनी के निदेशकों के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है।