उत्खनन करना था 1 फीट तक, किया गया 5 फीट
दो-दो मशीनों से उत्खनन उत्खनन करना था 1 फीट तक, किया गया 5 फीट
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। भद्रावती तहसील के रालेगांव रिठ रेत घाट में नियमों की धज्जियां उड़ाकर रेत उत्खनन व परिवहन करने का मामला स्वयं एसडीपीओ की कार्रवाई से सामने आया है। ऐसे में इसकी और अधिक जानकारी जुटाने में पता चला कि घाट नीलाम हुआ तब से ही नियमों काे दरकिनार कर उत्खनन किया गया। एक फीट तक रेत उत्खनन किया जाना था, किंतु 5-5 फीट तक गड्ढे कर बड़े पैमाने पर रेत निकाली गई। इससे राज्य सरकार का राजस्व डूबने के साथ पर्यावरण को हानी पहुंची है। भद्रावती के तहसीलदार ही इसमें भागीदार होने की चर्चा है। इस कारण राजस्व विभाग द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इस मामले की एसआईटी जांच करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है।
5 गुना निकाली जा चुकी है रेत! : सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बी.के.इंटरप्राइजेस ने बोली लगाकर 6360 रेत ब्रास की अनुमति ली थी। लेकिन अभी तक 30 हजार ब्रास रेत घाट से निकाली जा चुकी है। जो क्षेत्र उत्खनन के लिए दिया गया था, उसके बाहर वाले क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया गया है। रेत घाट खाेदने का डीप 1 फीट था, लेकिन 5 फीट तक खुदाई की गई है। जागरूक लोगों की मांग है कि, घाट नियम के अनुसार रद्द करना चाहिए। तहसीलदार को कई शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप लग रह है कि, तहसीलदार रेत घाट में पार्टनर हंै। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हंै, जिससे इस घाट की एसआईटी के माध्यम से विस्तृत जांच करने की मांग उठ रही है।
तहसीलदार ने नहीं उठाया फोन : इस संबंध में भद्रावती के तहसीलदार अनिकेत सोनवने का पक्ष जानने के लिए जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया। मेसेज भेजने के बावजूद उनके द्वारा कोई प्रतिसाद नहीं मिला, जिससे राजस्व विभाग का पक्ष नहीं मिल पाया।
नियम और शर्तों का उल्लंघन : जानकारी के अनुसार रालेगांव रिठ इस रेत की नीलामी हुई है। नीलामी आदेश में मौजूद नियम-शर्तों की धज्जियां उड़ाई गई है। ऐसे में नदी पात्र में दो पोकलेन मशीन द्वारा रेत का उत्खनन किए जाने की जानकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी आयुष नोपानी को मिलते ही उन्होंने शनिवार को अपने विश्वसनीय पुलिस कर्मियों की टीम के साथ किसानों का भेष धारण करके छापा मारा। जहां दो पोकलेन मशीन जब्त करते हुए घाट मालिक वरोरा निवासी शुभम चांभारे, पोकलेन मालिक नाना उर्फ ज्ञानेश्वर चांभारे, घाट सुपरवाइजर नंदोरी निवासी आशुतोष विजय घाटे, चालक एमपी के जगलाग निवासी नंदू शंकर बरडे, मूरत सिंह मुन्ना यादव के खिलाफ माजरी पुलिस थाने में धारा 379 430, 431, 109, 188 (34) और राजस्व कानून 48(7), (8) के तहत मामला दर्ज किया है।