ईवीएम पूरी तरह सीसीटीवी की निगरानी में, चुनाव अधिकारी ने कोर्ट में किया दावा

ईवीएम पूरी तरह सीसीटीवी की निगरानी में, चुनाव अधिकारी ने कोर्ट में किया दावा

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-08 04:54 GMT
ईवीएम पूरी तरह सीसीटीवी की निगरानी में, चुनाव अधिकारी ने कोर्ट में किया दावा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाती याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट में चुनाव निर्णय अधिकारी की ओर से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पुख्ता होने और ईवीएम सीसीटीवी की निगरानी में रखे होने का दावा करते हुए कहा गया कि इस स्टेज पर हम फुटेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 

सुनवाई के दौरान चुनाव निर्णय अधिकारी की ओर से बताया गया कि कुछ देर के लिए सीसीटीवी मशीनें बंद रहीं, इसके बावजूद हर समय का वीडियो पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। तमाम मुद्दों पर बहस के बाद अदालत ने तकनीकी आधार पर सभी मुद्दों को भविष्य में किसी भी तरह से कानूनी चुनौती देने के लिए खुला रखते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। यह शहर कांग्रेस और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए झटका बताया गया है। 

50 से अधिक मॉक वोट नहीं
हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या 60 वोटों तक मॉक ड्रील संभव है। चुनाव निर्णय अधिकारी ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि सिस्टम का डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि मशीन 50 से अधिक मॉक वोट को स्वीकार ही नहीं करती है। यही कारण है कि तकनीकी कारणों से मॉक ड्रील के दौरान 50 से अधिक वोट करने को अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता की ओर से नागपुर लोकसभा चुनाव के लिए जिन स्ट्रांग रूम में ईवीएम, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट आदि रखे गए हैं, वहां के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के आदेश चुनाव आयोग को देने का अनुरोध किया गया था।

याचिकाकर्ता का मानना था कि चुनाव अधिकारी के अनुसार यदि सीसीटीवी के पुख्ता बंदोबस्त के साथ स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई हैं, तो विशेष रूप से पंचायत भवन केंद्र और दक्षिण नागपुर तथा मध्य नागपुर की जहां ईवीएम रखी गईं, वहां के फुटेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधि. मीनाक्षी अरोरा, अधि. आर. एस. अकबानी, चुनाव आयोग की ओर से अधि. जैमिनी कासट ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान चुनाव निर्णय अधिकारी अश्विन मुदगल, उपजिला चुनाव अधिकारी राजलक्ष्मी शाह भी उपस्थित थे। 

निर्देशों का हो रहा पालन
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम की स्ट्रांग रूम में जांच के दौरान सीसीटीवी बंद होने का खुलासा हुआ था। इस पर आपत्ति जताते हुए शहर कांग्रेस व कांग्रेस के नागपुर प्रत्याशी ने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अवकाश के बावजूद रविवार को नागपुर खंडपीठ के न्या. रवि देशपांडे और न्या. श्रीराम मोडक ने याचिका पर सुनवाई की। चुनाव निर्णय अधिकारी की ओर से अदालत को बताया गया कि चुनाव आयोग की ओर से दिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मॉक पोल आदि के निर्देशों पर ध्यान दिया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि मतदान के दिन होनेवाली मॉक ड्रील में केवल 50 ही वोट करने की सीमा तय की गई है। इसी के हिसाब से मशीनों को डिजाइन किया गया है। इससे अधिक वोटों की मॉक ड्रील की गई, तो ही मशीनों में संभावित छेड़छाड़ उजागर हो सकती है। अत: मतदान के दिन 50 से अधिक वोटों की मॉक ड्रील करने के आदेश चुनाव आयोग को देने का अनुरोध भी किया गया। 

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