देसाईगंज न्यायालय ने खारिज की शिवसेना की याचिका
कोर्ट ने 4 आपूर्ति धारकों को दी क्लीन चिट देसाईगंज न्यायालय ने खारिज की शिवसेना की याचिका
डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली । जिला मुख्यालय स्थित शासकीय चावल के गोदाम में 24 फरवरी 2022 को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने छापामार कार्रवाई करते हुए आपूर्ति धारकों पर निम्न स्तर के चावल की आपूर्ति करने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर शिवसेना की महिला जिला प्रमुख छाया कुंभारे ने देसाईगंज न्यायालय में आपूर्ति धारकों के खिलाफ एक याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी। मात्र मामले की गहनता से जांच करने के उपरांत देसाईगंज कोर्ट ने हाल ही में 6 मई को शिवसेना की याचिका काे खारिज करते हुए चार आपूर्ति धारकों को क्लिन चिट दी है। इसमें नैनपुर स्थित मायश्री राइस इंडस्ट्रीज के संचालक राेहित श्रीकिशन अग्रवाल, देसाईगंज के मायश्री राइस इंडस्ट्रीज के संचालक श्रीकिशन शंकरलाल अग्रवाल, देसाईगंज के माता मंदिर निवासी मिथून पटेल और भगतसिंह वार्ड निवासी अशोक मेश्राम को निर्दोश करार दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मायश्री राइस इंडस्ट्रीज को सरकार ने सरकारी चावल आपूर्ति करने का ठेका प्रदान किया है। गत 24 फरवरी को उक्त चारों आपूर्ति धारकों ने ट्रक क्रमांक एम. एच. 40 वाय. 1372 और ट्रक क्रमांक एम. एच. 33 क्यू. 0045 से गड़चिरोली के सरकारी गोदाम में चावल भेजा। इसी बीच शिवसेना महिला जिला प्रमुख छाया कुंभारे और उनके कार्यकर्ता गोदाम में पहुंचे। उक्त चावल निम्न स्तर का होने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत स्थानीय तहसीलदार से की। शिकायत के प्राप्त होते ही खाद्यान्न विभाग के नायब तहसीलदार बरडेवार ने गोदाम पहुंचकर जांच आरंभ की और पंचनामा किया। जिसके बाद चारों आपूर्ति धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर छाया कुंभारे ने देसाईगंज न्यायालय में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका पर देसाईगंज के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ए. आर. भडके ने जांच के आदेश प्रदान किये। जिला आपूर्ति अधिकारी और उनकी टीम के जरीए मामले की जांच की गयी। मात्र जांच के दाैरान चावल निम्न स्तर का पाया नहीं गया। इस आशय की रिपोर्ट सरकारी अधिकारियों द्वारा कोर्ट में पेश करने के बाद हाल ही में 6 मई को देसाईगंज कोर्ट ने चारों आपूर्ति धारकों को क्लिन चिट प्रदान की है।