दिल्ली के शिक्षा विभाग ने HC के आदेश को लागू किया, निजी स्कूलों की फीस में मिलेगी 15 फीसदी की छूट

दिल्ली के शिक्षा विभाग ने HC के आदेश को लागू किया, निजी स्कूलों की फीस में मिलेगी 15 फीसदी की छूट

Bhaskar Hindi
Update: 2021-07-01 20:27 GMT
दिल्ली के शिक्षा विभाग ने HC के आदेश को लागू किया, निजी स्कूलों की फीस में मिलेगी 15 फीसदी की छूट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों पर हाईकोर्ट का आदेश लागू कर दिया है। कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों को दिल्ली सरकार ने राहत देते हुए 460 निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में फीस में 15% की कटौती करने का आदेश दिया है। सरकार के आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर स्कूलों ने पैरेंट्स से ज्यादा फीस वसूली, तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा।

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना काल में जब सभी अभिभावक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उस दौरान फीस में 15% की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। सरकारी आदेश में ये भी कहा गया है कि स्कूल मैनेजमेंट अभिभावकों की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोकेगा। सरकार का ये आदेश 1700 में से 460 निजी स्कूलों पर लागू होगा। बाकी सभी स्कूलों को फीस से जुड़े उसी आदेश का पालन करना होगा, जिसे दिल्ली सरकार ने 18 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 को जारी किया था।

पिछले महीने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, शहर के निजी स्कूलों को अब शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क जमा करने की अनुमति है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस से अधिक कुछ भी संग्रह करने की अनुमति नहीं दी थी। स्कूलों को 2020-2021 के लिए छह समान मासिक किस्तों में 15 प्रतिशत की कटौती के साथ एनुअल फीस जमा करने की अनुमति है। पहली किस्त 10 जून से कलेक्टेबल है।

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