बेजुबानों के हक में फैसला, श्वानों के लिए मैट ने रद्द किए पांच पुलिस कांस्टेबल के तबादले

 बेजुबानों के हक में फैसला, श्वानों के लिए मैट ने रद्द किए पांच पुलिस कांस्टेबल के तबादले

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-03 12:20 GMT
 बेजुबानों के हक में फैसला, श्वानों के लिए मैट ने रद्द किए पांच पुलिस कांस्टेबल के तबादले

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मैट) ने श्वानों को मानसिक आघात से बचाने के लिए उन 6 पुलिस कांस्टेबल के तबादले पर रोक लगा दी है जो बम निरोधक दस्ते में श्वानों को संभालते थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैट ने कहा कि यदि श्वानों को उन्हें संभालने वालों से अलग किया जाएगा तो श्वानों को गहरा मानसिक आघात का सामना करना पड़ सकता है। इसका उनकी  कार्य क्षमता पर भी असर पड़ेगा। इसलिए पुुलिसकर्मियों के तबादले पर रोक लगाई जाती है। 

पिछले दिनों पुणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त ने इन पुलिसकर्मियों का तबादला बम निरोधक दस्ते से दूसरे विभाग में कर दिया था। जिसके खिलाफ करीब एक दशक से श्वानों को संभाल रहे पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता पूनम महाजन के मार्फत मैट में आवेदन दायर किया। मैट की चेयरमैन मृदुला भाटकर के सामने पुलिसकर्मियों के आवेदन पर सुनवाई हुई।  सुनवाई के दौरान पुलिसकर्मियों की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता पूनम महाजन ने कहा कि पुलिसकर्मियों के तबादले से श्वानों को मानसिक आघात का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से अचानक पुलिसकर्मियों को श्वानों से अलग करना कुत्तों पर क्रूरता है। श्वान नए पुलिसकर्मियों के आदेश को भी नहीं समझ पा रहे हैं। 

इन दलीलों को सुनने व राज्य खुफिया विभाग के एक पत्र पर गौर करने के बाद मैट की चेयरमैन भाटकर ने पुलिसकर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि श्वान व उन्हें संभालने वाले एक टीम की तरह काम करते हैं। इसलिए उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। बम निरोधक दस्ते में कार्यरत स्नीफर श्वान ऐसे कर्मचारी है जो अपनी शिकायत को लेकर बोल नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि उनकी परेशानी को तत्काल देखा जाए। यह कहते कहते हुए मैट के चेयरमैन ने बम निरोधक दस्ते व श्वानों के हित में पुलिसकर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी। 

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