मानव भ्रूण तस्करी के आरोपी मलेशियाई नागरिक का पासपोर्ट लौटाने से कोर्ट का इनकार
मानव भ्रूण तस्करी के आरोपी मलेशियाई नागरिक का पासपोर्ट लौटाने से कोर्ट का इनकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मानव भ्रूण की तस्करी के मामले में आरोपी मलेशियाई नागरिक का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी को पासपोर्ट दे दिया जाता है तो वह भारत से मलेशिया चला जाएगा, जिसके बाद उसे मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई के दौरान हाजिर कर पाना कठिन हो जाएगा।
न्यायमूर्ति एसएस शिंदे ने कहा कि मलेशियाई नागरिक पार्थबन दुराई पर स्टीम सेल के नाम पर अवैध रूप से मानव भ्रूण मलेशिया से भारत लाने का गंभीर आरोप है। इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की उपस्थिति जरूरी है, इसलिए आरोपी की पासपोर्ट लौटाने की मांग को अस्वीकार किया जाता है।
दुराई ने याचिका में मांग की थी कि राजस्व खुफिया महानिदेशालय (डीआरआई) को उसका पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि डीआरआई ने न सिर्फ उसका पासपोर्ट अवैध रूप से जब्त किया है, बल्कि उसे अवैध रूप से अपनी हिरासत में भी रखा है, हालांकि बाद में उसे कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उसने कहा कि डीआरआई ने मुझे बेवजह इस मामले में गिरफ्तार किया है। यहीं नहीं मुझ से कई दस्वेजों पर जबरन हस्ताक्षर भी कराया है।
डीआरआई के वकील ने न्यायमूर्ति के सामने दावा किया कि मामले की जांच के दौरान जो सबूत मिले है। वह आरोपी की अवैध रुप से मानव भ्रूण की तस्करी करने के प्रकरण में संलिप्तता को दर्शाते है। डीआरआई के वकील की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी की पासपोर्ट लौटाने की मांग को अस्वीकार कर दिया।