Coronavirus in mp: मप्र में 14 के बाद नए स्वरूप में जारी रहेगा लॉकडाउन, जाने क्या बंद रहेगा और क्या रहेगा खुला
Coronavirus in mp: मप्र में 14 के बाद नए स्वरूप में जारी रहेगा लॉकडाउन, जाने क्या बंद रहेगा और क्या रहेगा खुला
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन उसके स्वरूप में बदलाव होगा। यह लॉकडाउन 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। साथ ही आम लोगों की जरूरतों को खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा।
सीएम चौहान ने वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें सभी की आम राय यह थी कि लॉकडाउन अभी हटाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है इसलिए लॉकडाउन को न हटाया जाए। बता दें कि राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब तक 529 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 41 लोगों की मौत हुई है।
फसल की खरीदी 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी
राज्य में आगामी दिनों में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन की क्या स्थिति रहेगी, इसका ब्यौरा देते हुए चौहान ने कहा कि राज्य में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटाना प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। जनता की जिंदगी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसके कारण 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा, उसका स्वरूप अलग होगा। किसानों को पहले से राहत दी गई है, वह जारी रहेगी, फसल की खरीदी 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी।
इंदौर और भोपाल के लिए अलग रणनीति बनाई
राज्य में इंदौर व भोपाल में सबसे ज्यादा संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। इस पर सीएम चौहान ने कहा कि इंदौर और भोपाल में संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इन दोनों ही स्थानों के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। इसके तहत प्रभावित क्षेत्रों को सील करना, हॉटस्पॉट को चिन्हित करना, चिन्हित स्थानों को अलग करना और सील करना, उसके बाद टेस्टिंग और मरीज से जो संबंधित हो, उसकी पहचान करना है। इस पर काम किया जा रहा है।
इंदौर और भोपाल पूरी तरह सील
उन्होंने आगे कहा कि इंदौर और भोपाल को पूरी तरह सील कर दिया गया है यह ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई अंदर से बाहर न जाए और बाहर से अंदर न आए। कोई संक्रमित व्यक्ति बाहर से अंदर आता है तो उससे संक्रमण और फैलने की आशंका रहती है। उन्होंने आगे कहा कि भोपाल में तबलीगी जमात और विदेशी जमात के कारण सिर्फ भोपाल ही नहीं आसपास के इलाकों में भी संक्रमण फैला। स्वास्थ विभाग के कर्मचारी भी बीमारी हुए।
प्रदेश सरकार ने यह किया तय
- सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। जिलों के दो वर्ग होंगे। ए वर्ग में वे जिले होंगे जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वर्ग बी में वह जिलेे होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है।
ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी।
बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा। - जिलों में चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा।
- 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेेगा और धारा 144 लागू रहेगी।
- 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी।
- वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा।
- हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे।
- स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति।
ये रहेंगे बंद:
- होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।
- हॉटस्पॉट को छोड़कर इनको रहेगी अनुुमति : खेती किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमित रहेगी। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे।
- 15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
- अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक।
ये रहेंगे चलू
- वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी।
- वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे।
- क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।
- सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा।
- सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।