नर्मदा को प्रदूषित करने वाले दो होटलों को क्लोजर नोटिस
नर्मदा को प्रदूषित करने वाले दो होटलों को क्लोजर नोटिस
डिजिटल डेस्क,शहडोल/अनूपपुर । उद्गम स्थल से ही मां नर्मदा को दूषित होने से बचाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। अमरकंटक में उद्गम स्थल के पास संचालित सर्वोदय होटल तथा नर्मदये आनंदम होटल का संचालन बंद करने के लिए क्लोजर नोटिस जारी किया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि विभाग द्वारा कई बार समझाइश देने एवं पत्रों के माध्यम से निर्देश दिए जाने के बावजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना नहीं की गई। होटल से निकलने वाले दूषित जल को बिना किसी उपचार के निस्तारिक किया जा रहा है। नोटिस में होटल प्रबंधकों को 15 दिन का समय अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर ने बुधवार के अंक में-उद्गम स्थल पर ही पवित्र नर्मदा में गिर रही गंदगी, शीर्षक से समाचार का प्रकाशन कर प्रशासन और पीसीबी का ध्यान आकृष्ट कराया था। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने एक दिन बाद ही नदी को दूषित करने के जिम्मेदार दो होटलों को नोटिस थमाई है।
मानकों का पालन नहीं
नोटिस के अनुसार होटल उद्योग से बिना उपचार के निष्तारित होने वाले दूषित जल में बीओडी, पीएच तथा सस्पेंडेड सॉलिड निर्धारित विभिन्न मानकों आईएस 2490 से अधिक होती है। भारतीय मानक आईएस 2490 में बीओडी की मात्रा 30 मिग्रा प्रति लीटर तथा पीएच की वैल्यू 5.5 मिग्रा से 9 मिग्रा प्रति लीटर एवं सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा 100 मिग्रा प्रति लीटर निर्धारित की गई है। जबकि होटलों में निस्तारित किए जा रहे दूषित जल में बीओडी की मात्रा लगभग 200 मिग्रा प्रति लीटर होती है। साथ सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा लगभग 600 प्रति लीटर से 1000 मिली तक पाई जा रही है।
विभाग ने दिया था मौका
पीसीबी द्वारा होटल एवं आश्रम के प्रबंधकों की कई बार बैठक बुलाकर उन्हें एसटीपी का निर्माण करने के लिए समझाइश दी गई है। यही नहीं वर्ष 2017 में एनजीटी के जोनल बेंच के मुख्य न्यायाधीश दिलीप सिंह द्वारा अमरकंटक में तीन दिन तक लगातार कैम्प लगाकर खुली जनसुनवाई कर आश्रमों व होटलों को एसटीपी लगाने के निर्देश दिए थे। पीसीबी के पूर्व चेयरमैन नर्मदा प्रसाद शुक्ला द्वारा नर्मदा किनारे संचालित हो रहे सस्थाओं से संपर्क कर एसडीपी लगाने की एमझाइश दी थी। इसके बाद हॉलीडे होम्स व कल्याणी शिक्षा संस्थान ने ही एसटीपी स्थापित कराई। बोर्ड ने प्रमुख आश्रमों को पत्र जारी कर 15 दिन की समयावधि में एसटीपी निर्माण हेतु समयबद्ध योजना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए थे। आश्रम व होटल प्रबंधकों के प्रति उत्तर के बाद नोटिस जारी किया गया है। -संजीव मेहरा, क्षेत्रीय अधिकारी पीसीबी शहडोल