18 वर्ष से कम थी आयु इसलिए रोका बाल-विवाह
आए दिन सामने आ रहे केस 18 वर्ष से कम थी आयु इसलिए रोका बाल-विवाह
डिजिटल डेस्क, चामोर्शी (गड़चिरोली)। जिला प्रशासन द्वारा लगातार किये जा रहे जनजागरण के बाद भी जिले में बाल विवाह थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाल विवाह का ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ है। तहसील के आष्टी परिसर में मंगलवार को बाल विवाह शुरू होने की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम ने विवाह स्थल पर पहुंचकर बाल विवाह को रोकने में सफलता हासिल की। इस समय वधू और वर पक्ष के लोगों की समझाइश कर नियमानुसार 18 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद ही विवाह करवाने का पत्र दोनों पक्ष के लोगों से लिखकर लिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार को आष्टी परिसर में बाल विवाह शुरू होने की जानकारी महिला व बाल विकास कार्यालय को प्राप्त हुई। जानकारी के मिलते ही जिला बाल संरक्षण टीम और आष्टी पुलिस ने तत्काल विवाह मंडप में पहुंचकर बाल विवाह को रोका। इस समय वधू व वर की आयु 18 वर्ष से कम पायी गयी, जिसके कारण दोनों पक्ष के लोगों को समझाकर विवाह रोका गया। यह कार्रवाई महिला व बाल विकास अधिकारी प्रकाश भांदककर के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी अविनाश गुरनुले, आष्टी के पुलिस उपनिरीक्षक गणेश जंगले, सामाजिक कार्यकर्ता जयंत जथाडे, दिनेश बोरकुटे, क्षेत्र कार्यकर्ता रवींद्र बंडावार, भारती जवादे, सरपंच माला मेश्राम, ग्रापं सदस्य शकुंतला नेवारे, पुलिस पटेल सदाशिव नैताम, आंगनवाड़ी सेविका बैना मडावी आदि ने की।