नए सिरे से शुरू होगी निविदा प्रक्रिया 

सुको ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला नए सिरे से शुरू होगी निविदा प्रक्रिया 

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-29 09:12 GMT
नए सिरे से शुरू होगी निविदा प्रक्रिया 

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर।  चंद्रपुर शहर में कचरा संकलन ठेके के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटाते हुए चंद्रपुर शहर महानगर पालिका के पक्ष में निर्णय दिया है, जिससे ठेकेदार को झटका लगा है। दरअसल चंद्रपुर शहर महानगर पालिका ने ठेका कंपनी स्वयंभू ट्रांसपोर्ट एंड एएनआर को दर कम करने के लिए बताया। बुलाने के बावजूद न आते हुए ठेकेदार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में ठेकेदार को राहत मिली थी। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को मनपा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाैती। जहां सुप्रीम कोर्ट ने मनपा के पक्ष में निर्णय देकर ठेका रद्द किया। इससे अब नए से निविदा निकालने का मनपा का रास्ता साफ हो गया है।

क्या है मामला
प्राप्त जानकारी के मुताबिक कचरा संकलन व यातायात का करीब 100 करोड़ रुपए का 7 वर्ष का ठेका 1700 रुपए प्रति टन दर से स्वयंभू एजन्सी को दिया गया था। इसमें 3 वर्ष समयावधि बढ़ाने का प्रावधान ठेके में था परंतु पहली निविदा रद्द कर नए से निविदा प्रक्रिया चलाकर 2800 रुपए प्रति टन दर से स्वयंभू एजन्सी को यह काम दिया गया था। प्रत्येक टन के पीछे 1100 बढ़ने से इस काम में बड़ा भ्रष्टाचार होने का आरोप कुछ पार्षदों के साथ कुछ राजनीतिक दल व संगठनों ने शिकायतंे में लगाया था। इसके बाद मनपा प्रशासन ने ठेकेदार को समझौते के लिए बुलाकर दर कम करने के लिए कहा परंतु ठेकेदार ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में दौड़ लगाई।  दरम्यान न्यायालय ने ठेकेदार के पक्ष में आदेश दिया था। इसके बाद मनपा ने वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस मामले में 18 अप्रैल 2023 को सुको ने मनपा के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे यह ठेका रद्द होगा और इस काम के लिए मनपा का नए से निविदा प्रक्रिया चलाने का मार्ग आसान हो गया है। ज्ञात हो कि, यह ठेके का काम पिछले दो साल से प्रलंबित है। 

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