3 हाथियों की मौत के लिए दो लोको पायलटों पर केस दर्ज
तमिलनाडु 3 हाथियों की मौत के लिए दो लोको पायलटों पर केस दर्ज
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के वन विभाग ने दो लोको पायलटों के खिलाफ रेल ट्रैक पार करते समय तीन हाथियों की मौत को लेकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत केस दर्ज किया है। यह मामला शनिवार को दर्ज किया गया था और ये घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे की है। मुख्य लोको पायलट एम.टी. कोझिकोड के सुबैर और सहायक लोको पायलट, एम.सी. शुक्रवार को मैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेस (12602) चला रहे त्रिशूर के अखिल पर वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। तमिलनाडु के प्रधान वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन शेखर कुमार नीरज ने संवाददाताओं से कहा कि लोको पायलटों के बयान दर्ज करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों लोको पायलटों ने वन विभाग को आश्वासन दिया है कि वे जांच में सहयोग करेंगे।
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार वन विभाग की राय है कि दो लोको पायलट ट्रेन को लापरवाही से संभाल रहे थे क्योंकि जिस ट्रैक पर दुर्घटना हुई वह एक सीधा ट्रैक था और लोको पायलट आसानी से हाथियों को किनारे पर चलते हुए देख सकते थे। लोको पायलटों के खिलाफ मामला दर्ज करने के वन विभाग के फैसले के जवाब में दक्षिण रेलवे ने एक ट्वीट में कहा, रेलवे वन विभाग को अपना सर्वश्रेष्ठ सहयोग दे रहा है। अभी जांच जारी है। फिलहाल दावे का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है। इसे केवल एक संभावना के रूप में चर्चा की जा रही है। हालांकि, तमिलनाडु वन विभाग के संरक्षक एस. बालासुब्रमण्यम ने मीडियाकर्मियों को बताया कि वन विभाग ने प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया है। वन विभाग के पशु चिकित्सक डॉ. ए. सुकुमार और डॉ राजेश कुमार ने तीन हाथियों का शव परीक्षण किया, जिसमें एक 25 वर्षीय मादा हाथी, लगभग 15 वर्ष की आयु का एक बिना दांत वाला नर हाथी (मकना) और लगभग 6 वर्ष की आयु की छह वर्षीय मादा शामिल था।
(आईएएनएस)