नि:शक्तता प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु शिविर लगाये जायेंगे
नि:शक्तता प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु शिविर लगाये जायेंगे
उज्जैन: कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने दिव्यांगजनों के नि:शक्तता प्रमाण-पत्र बनाये जाने के लिये संयुक्त रूप से आयोजित किये जाने वाले शिविर हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि शिविर आयोजन हेतु सम्बन्धित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नोडल अधिकारी होंगे। आदेश के तहत जनपद पंचायत घट्टिया में 14 दिसम्बर, नगर पालिका नागदा/नगर पालिका उन्हेल में 17 दिसम्बर, जनपद पंचायत बड़नगर/नगर पालिका बड़नगर में 21 दिसम्बर, जनपद पंचायत महिदपुर/नगर पालिका महिदपुर में 24 दिसम्बर, जनपद पंचायत तराना/नगर पंचायत तराना/नगर पंचायत माकड़ोन में 26 दिसम्बर और जनपद पंचायत खाचरौद/नगर पालिका खाचरौद में 28 दिसम्बर को शिविर का आयोजन किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि जिन दिव्यांगजनों के नि:शक्तता प्रमाण-पत्र वर्ष 2015 के पूर्व के होने के कारण स्पर्श पोर्टल पर पेंशन के लिये सत्यापन नहीं हो पा रहा है, उन दिव्यांगजनों के नि:शक्तता प्रमाण-पत्र बनाये जाने के लिये शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविर स्थल पर कैम्प आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था सम्बन्धित सीईओ जनपद पंचायत द्वारा की जायेगी। शिविर स्थल पर दिव्यांगजनों को लाने-ले जाने की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव/रोजगार सहायक की होगी। इसी प्रकार नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के हितग्राहियों के सम्बन्ध में वार्ड प्रभारियों द्वारा उक्त दायित्व का निर्वाह किया जायेगा। जनपद पंचायत/नगरीय निकाय में पदस्थ समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव/रोजगार सहायक तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारियों से सम्पर्क स्थापित किया जाकर हितग्राहियों को शिविर में लाने-ले जाने के सम्बन्ध में मॉनीटरिंग की जायेगी। शिविर में केवल उन्हीं दिव्यांगजनों को लेकर आना होगा, जिनके दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वर्ष 2015 या उससे पूर्व के बने हैं तथा जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। शिविर स्थल पर दिव्यांगजनों की सुविधा के लिये आवश्यक व्यवस्था जैसे टेन्ट, बैठक, पेयजल आदि की जाना सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं। साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों को शिविर के दौरान कोविड-19 संक्रमण के तहत शासन द्वारा जारी गाईड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिये कहा है।