कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट पर क्रेता और उनके प्रतिनिधियों को जिले में प्रवेश दिया जाएगा!

कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट पर क्रेता और उनके प्रतिनिधियों को जिले में प्रवेश दिया जाएगा!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-05-12 08:41 GMT
कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट पर क्रेता और उनके प्रतिनिधियों को जिले में प्रवेश दिया जाएगा!

डिजिटल डेस्क | डिंडोरी कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने ग्रामीण आदिवासियों एवं स्थानीय निवासियों के जीवकोपार्जन को दृष्टिगत रखते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण प्रसंस्करण, उचारण, परिवहन, भण्डारण एवं विपणन के कार्यों में संलग्न श्रमिकों को जारी फोटो परिचय पत्र में उल्लेखित क्षेत्र और कार्य करने/जिले में प्रवेश करने हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में बताया गया कि जिले में प्रवेश करने वाले समस्त क्रेता व उनके प्रतिनिधि को कोविड-19 नेगेटिव का रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। तेंदूपत्ता क्रेताओं एवं उनके प्रतिनिधियों के लिए वनमण्डलाधिकारी/प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा क्षेत्र विशेष में कार्य करने हेतु फोटो-परिचय पत्र जारी किया जाएगा।

जारी किये गए समस्त फोटो-परिचय पत्र में लघु वनोपज संग्रहण/परिवहन/भण्डारण के लिए मान्य किया जाएगा। जारी आदेश में बताया गया कि कार्यों में संलग्न कर्मचारी, क्रेता एवं उनके प्रतिनिधि श्रमिक तथा ग्रामीण सभी को मास्क, फेसकवर, रूमाल, दोपट्टा इत्यादि का उपयोग तथा मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशों का पालन करना होगा। संग्रहण केन्द्र एवं भण्डारण केन्द्र/गोदाम में सेनेटाइजर व साबुन रखना अनिवार्य होगा। लोगों के आने तथा जाने के समय सेनेटाईजर/साबुन से 20 सेकेण्ड तक हाथों को धोना होगा।

सभी व्यक्ति कम से कम दो मीटर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, इसके लिए दो-दो मीटर के अंतराल में चूने का घेरा बनाया जाए और रात्रि कार्य हेतु प्रकाश की व्यवस्था की जाए। इन कार्यो में संलग्न व्यक्ति को कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर उसे तत्काल निकटतम अस्पताल में पहुंचाना होगा। उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।

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