हत्या का प्रयास : आरोपी को 6 साल सश्रम कारावास
अकोला हत्या का प्रयास : आरोपी को 6 साल सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, अकोला। शराब पीने के लिए रकम न देने पर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को न्यायालय ने धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए 6 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सोमवार 17 अक्टूबर को वि. जिला व सत्र न्यायाधीश वर्ग–2 डी.बी.पतंगे के न्यायालय में कारागृह बंदी आरोपी सुरेश महादेवराव देशमुख को एक मामले में यह सजा सुनाई। घटना की जानकारी इस तरह है कि इस मामले में शिकायतकर्ता दीपक घासीप्रसाद अहेरवाल मूर्तिजापुर के भाई राम घासीप्रसाद अहेरवाल को आरोपी ने शराब पीने के लिए रकम की मांग की। शिकायतकर्ता के भाई ने उसे रकम देने से इन्कार किया जिसके कारण आरोपी ने राम अहेरवाल को जान से मारने का प्रयास करते हुए उस्तर से गर्दन व शरीर के अन्य हिस्से पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके कारण शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ मूर्तिजापुर शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया। इस प्रकरण की जांच पड़ताल तत्कालीन थानेदार पुलिस निरीक्षक डी.के.आव्हाले ने किया पड़ताल पूर्ण होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया गया। सरकार पक्ष ने मामले में 9 गवाहों को प्रस्तुत किया। सरकार पक्ष के सबूत ग्राह्य मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को धारा 304 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए 6 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माना किया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। इस मामले में सरकारी अधिवक्ता आशीष आर.फुंडकर ने सरकार का पक्ष रखा। पुलिस हेड कान्स्टेबल संताेष उंबरकर, सीएमएस कोर्ट पैरवी का कामकाज हेड कान्स्टेबल संजय भारसाकले ने मामले में सहयोग किया